GST के नए नियम हुए लागू, घर का ये सारा सामान हो जाएगा महंगा

आज से नए जीएसटी नियम लागू हो गए हैं। जानिए कौन-कौन सा सामान पहले के मुकाबले महंगा मिलेगा। 

new gst rules household items become more costly from today
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घरेलू उत्पाद की कीमतों में आज से इजाफा होने वाला है। ऐसे में आम आदमी को कमर कसने की जरूरत है क्योंकि उसकी जेब पर अब पहले के मुकाबले भार बढ़ेगा। दरअसल 28 और 29 जून को चंडीगढ़ में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी। इस बैठक में जीएसटी से जुड़े कई फैसले लिए गए। आज से नए नियम लागू हो जाएंगे। आपको बता दें कि पहले खाद्य पदार्थों पर शून्य जीएसटी लगता था लेकिन अब से 5 प्रतिशत जीएसटी लगा करेगा। इसका मतलब साफ है कि अगर आप 100 रुपए का सामान लेंगे तो आपको 5 रुपए जीएसटी देना होगा। आइए जानते हैं घर से जुड़ी कौन-कौन से सामान की कीमतों में इजाफा होने वाला है।

ये 10 सामान हो जाएंगे महंगे

  • दही, लस्सी और छाछ पर 5% जीएसटी
  • पनीर पर 5% जीएसटी
  • गुड़ पर 5% जीएसटी
  • चीनी पर 5% जीएसटी
  • प्राकृतिक शहद पर 5% जीएसटी
  • चावल पर 5% जीएसटी
  • गेहूं, राई और जौ पर 5% जीएसटी
  • मेसलीन आटे पर 5% जीएसटी
  • चावल के आटे पर 5% जीएसटी

सिर्फ पैक्ड फूड पर लागू होगा यह नियम

नया जीएसटी नियम सिर्फ पैक्ड फूड पर लागू होगा। ऐसे में अगर आप दाल, गेहूं, लस्सी, बेसन, सूजी और आटे जैसी चीजें खुले में खरीद रहे हैं तो आपको जाएसटी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पैक्ड फूड ले रहे हैं तो आपको जीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा।

ये चीजें भी होंगी महंगी

आज से चेक बुक जारी करने पर बैंक की तरफ से 18% जीएसटी लगाया जाएगा। वहीं हॉस्पीटल में 5,000 रुपये से महंगे गैर-आईसीयू कमरे में 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। अगर आप होटल में रहने का प्लान बना रहे हैं तो यह भी जान लें कि 1,000 रुपये प्रति दिन किराए वाले कमरे पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा। इसके अलावा एलईडी लाइट्स और लैंप पर भी 18 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा। वहीं ब्लेड, पेपर, कैंची, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच जैसी चीजों पर 12 फीसदी जीएसटी लगाया जाता था पर अब से इन सब चीजों पर 18 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा।

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ये चीजें हुईं सस्ती

रोपवे के जरिये वस्तुओं और यात्रियों का परिवहन पहले के मुकाबले सस्ता हो जाएगा। पहले रोपवे से जुड़ी सुविधाओं पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता था जो अब 5 फीसदी लगेगा। पहले वस्तुओं की ढुलाई पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता था लेकिन अब 12 प्रतिशत लगेगा। वहीं बैटरी या उसके बिना इलेक्ट्रिक वाहनों पर पहले जैसे पांच प्रतिशत जीएसटी बना रहेगा।

आज से जीएसटी से जुड़े नए नियम लागू हो जांएगे। ऐसे में जनता को पहले के मुकाबले ज्यादा खर्च करना पड़ेगा।

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Photo Credit: Freepik

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