How To Apply Voter Id Card: अगर आप अपना वोटर आई कार्ड बनवाना चाहते हैं और इसे करने के लिए आपको लगता है कि इसके लिए आपको लंबी लाइन या फिर सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने होंगे तो आप गलत साबित हो सकते हैं। क्योंकि आज के दौर में अब चीजें डिजिटल हो चुकी हैं। ऐसे में आप घर बैठे-बैठे वोटर पहचान पत्र बनवा सकते हैं। जो लोग वोटर आई कार्ड को लेकर जागरूक है तो अपने लैपटॉप या मोबाइल से भी ऑनलाइन अप्लाई करके बनवा रहे हैं।
ऐसे में अगर आप भी ऑनलाइन वोटर आई कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इस लेख को ज़रूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि इस लेख में स्टेप-टू-स्टेप ऑनलाइन वोटर आई कार्ड अप्लाई करने के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।
वोटर आई कार्ड अप्लाई के लिए ज़रूरी कागजात
- वोटर पहचान पत्र ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आपको कुछ बातों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। आवेदक की उम्र का से कम 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक के लिए ज़रूरी कागजात-
- आईडी प्रूफ-जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड, स्कूल मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटो
- एड्रेस प्रूफ- आधार कार्ड, पासपोर्ट, फ़ोन या बिजली बिल की कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस
कैसे करें ऑनलाइन अप्लाई?
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के लिए आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है।
- जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पेज को ओपन करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन के लिए गाइडलाइंस की एक लिस्ट आएगी।
- नोट:- नए वोटर आई कार्ड बनाने वालों को फॉर्म 6 का चुनाव करना होता है।
- जैसे ही आप फॉर्म 6 को ओपन करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा।

- न्यू पेज में आपको सभी जानकारी दर्ज करना होगा। जैसे-नाम, एड्रेस आदि जरूरी डॉक्यूमेंट्स भरना होगा।
- इस फॉर्म में आपके ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भी मंगा जाता है ताकि आपको इन्फॉर्म किया जा सके कि फॉर्म भरा जा चुका है।
- फॉर्म भरने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। (ऑनलाइन अप्लाई करें राशन कार्ड)
- अब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो कुछ देर बाद आपके मेल या मोबाइल नंबर पर संदेश के माध्यम से सूचित किया जाएगा कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है।
- अगर सभी जानकारी सही भरा है तो आवेदन करने के बाद लगभग महीने के भीतर आपका वोटर आई कार्ड बनकर आपके घर पहुंच जाएगा।
ज़रूरी टिप्स-
- आपको बता दें कि पहचान पत्र आवेदन करने वाला व्यक्ति भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए है।
- अगर आवेदक स्थायी निवासी नहीं है तो वोटर आई कार्ड अप्लाई नहीं कर सकता है।
- आवेदन करने वाले के पास परमानेंट भारतीय रेसिडेंशियल एड्रेस होना चाहिए। (ऐसे बदलें आधार कार्ड में अपना पता)
- आपको बता दें कि ECI (Election Commission of India) की वेबसाइट पर जाकर आप आई कार्ड को ट्रैक भी कर सकते हैं।
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Image Credit:(@sutterstocks,jagran)
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