समय और आराम को देखते हुए अधिकतर फ्लाइट से सफर करना पसंद करते हैं। हालांकि भारी-भरकम सामान को लेकर ट्रेवेल करना बेहद भी पेरशानी भरा काम होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस, ट्रेन औऱ फ्लाइट में ट्रेवेल के दौरान सामान को ले जाने को लेकर कई नियम होते हैं। लेकिन इतने नियम-कानून के बाद अगर फ्लाइट में चेक-इन दौरान गलती से आपका बैग टूट या खो जाता है। उस स्थिति में आप क्या करते हैं। आपको बता दें, कि ऐसी सिचुवेशन में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में आप ऐसी स्थिति में आप प्रॉपर्टी इररेगुलेरिटी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। चलिए जानते हैं किस तरह से फाइल कर सकते हैं क्लेम।
अगर आपका सामान आपको सन्वेयर बेल्ट पर नहीं मिलता है या फिर आपका बैग डैमेज हो गया है, तो आप वहां पर मौजूद स्टाफ पर चिल्लाएं नहीं। बल्कि वहां मौजूद अधिकारियों से अपने सामान के बारे में बात करें। (ट्रैवल टिप्स)
अधिकारियों से बात करने के बाद बैगेज सर्विस में संपत्ति अनियमितता फॉर्म को भरकर सामान के खोने व डैमेज होने की शिकायत कर सकते हैं। अगर आपका बैग नहीं मिला, तो एयरलाइन स्टाफ आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स और फ्लाइट डिटेल के बारे में पूछेंगे। इसके साथ ही आपके बैग में मौजूद सामान की भी जानकारी लेंगे। आप अपने सामान को ट्रैक करने के लिए एयरलाइन स्टाफ से ट्रैकिंग नबंर लेना न भूलें।
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अगर आपका सामान 21 दिनों के भीतर नहीं मिलता है तो ऑफिशियल तौर पर सामान को खोया हुआ माना जाता है। ऐसे में आपको अधिकारियों (ट्रैवल के दौरान इक तरह करें पैकिंग) से लिखित रूप में क्लेम लेने की जरूरत होती है। आपको बता दें कि एयर इंडिया जैसी एयरलाइंस 24 घंटे से अधिक देरी के लिए 3000 रुपये तक का भुगतान करती है।
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सामान के डैमेज होने, देरी से मिलने, खो जाने पर, सबके क्लेम प्रोसेस में समय सीमा अलग-अलग होती है। सामान के डैमेज होने पर आप 7 दिनों के भीतर क्लेम फाइल कर सकते हैं।
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