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लोन चुकाने के बाद भी आ रहे हैं रिकवरी एजेंट के कॉल? 5 काम जो तुरंत करने से बंद हो जाएगी धमकी

लोन चुकता होने के बाद भी अगर रिकवरी एजेंट बार-बार कॉल करके परेशान करता है तो यह एक बड़ी लापरवाही या जानबूझकर की गई गलती हो सकती है।
Editorial
Updated:- 2025-10-28, 19:22 IST

जब लोन समय पर नहीं चुकाया जाता तो बैंक एक रिकवरी एजेंट को हायर करता है जो कॉल करके पैसे निकलवाता है। इसके लिए वह हर तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आपने अपना लोन (Loan) चुका दिया है, पर फिर भी आपको रिकवरी एजेंट्स (Recovery Agents) के लगातार कॉल आ रहे हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं या धमकी दे रहे हैं, तो यह एक गंभीर समस्या है। यह न केवल आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकते हैं बल्कि शांति भी छीन सकते हैं। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के सख्त नियम हैं, इसके बावजूद कई बार रिकवरी एजेंट गैर-कानूनी तरीके अपनाते हैं। ऐसे में कुछ कामों को अपनाने से रिकवरी एजेंट के कॉल को बंद किया जा सकता है। आज का हमारा लेख इसी विषय पर है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि लोन चुकता होने के बाद भी अगर रिकवरी एजेंट बार-बार कॉल करके परेशान करता है तो क्या करें। जानते हैं इस लेख के माध्यम से...

लोन चुकाने के बाद भी रिकवरी एजेंट करें कॉल

सबसे पहला और जरूरी काम है कि आप तुरंत बैंक से संपर्क करें। और आप उनसे नो-ड्यूज सर्टिफिकेट (No-Dues Certificate - NDC) मांगे। बता दें कि लोन पूरा चुकाने के बाद बैंक से आधिकारिक रूप से नो-ड्यूज सर्टिफिकेट मिलता है। यह एक कानूनी प्रमाण होता है कि अब आप पर कोई बकाया नहीं रहा है।

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अगर रिकवरी एजेंट परेशान करे तो लिखित में शिकायत दर्ज करें। ऐसे में आप बैंक की Grievance Redressal Mechanism में एक लिखित शिकायत दर्ज कराएं और बताएं कि लोन चुकता हो चुका है, लेकिन फिर भी रिकवरी एजेंट आपको कॉल करके परेशान कर रहे हैं, जो आरबीआई के नियमों का उल्लंघन है। जब शिकायत दर्ज हो जाए तो उसकी एक कॉपी अपने पास भी रखें।

यदि बैंक आपकी शिकायत पर 30 दिनों के अंदर कार्रवाई नहीं करता है या आपको तुरंत मदद चाहिए, तो सीधे आरबीआई या बैंकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman) से संपर्क करें।

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आप RBI की योजना (Integrated Ombudsman Scheme) के तहत ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये ग्राहकों की शिकायतों का जल्दी व बिना पैसों के के निपटारा करता है।

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आप सीधे आरबीआई को भी शिकायत भेज सकते हैं, खासकर तब जब रिकवरी एजेंट धमकी या अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हों। बता दें ये हरकत आरबीआई के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के बराबर है।

 

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