इस साल के आखिरी महीने यानी दिसंबर में कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। आपको जान लेना चाहिए कि इन बदलाव से आपके जेब पर कैसे असर पड़ सकता है। किसी भी काम में आने वाले ऐसे डॉक्यूमेंट के साथ साथ बैंक लॉकर नियम और टेलीकॉम कंपनी से बलक में सिम कार्ड लेने पर प्रतिबंध लगने वाला है। यहाँ 1 दिसंबर 2023 से भारत में बदलने वाले प्रमुख नियमों का सारांश दिया गया है:
रिटायर कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन में जमा करें ये डॉक्यूमेंट
अगर आप केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी रह चुके हों तो आपको बता दें कि पेंशन पाने के लिए जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। ऐसा न करने पर अकाउंट में पेंशन आना बंद हो सकता है। सुपर सीनियर सिटीजन यानी 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए जमा करने का समय एक अक्टूबर से 30 नवंबर तक और 60 साल से लेकर 80 साल तक के उम्र के लोगों को 30 नवंबर तक जमा करना होगा।
SIM कार्ड खरीद और बिक्री नियम:
- SIM कार्ड की खरीद पर एक नई सीमा लागू की जाएगी। कोई व्यक्ति प्रति माह केवल सीमित संख्या में SIM कार्ड खरीद सकता है।
- SIM कार्ड विक्रेताओं को KYC (Know Your Customer) मानदंडों का कड़ाई से पालन करना होगा।
- नए नियमों का पालन न करने पर विक्रेता और खरीदार दोनों पर भारी जुर्माना और जेल हो सकती है।
- टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने रुल्स को लागू करते हुए यह कहा है कि अब कोई फ्रॉड नहीं हो सकता है क्योंकि एक आईडी पर लिमिटेड सिम कार्ड जारी हो सकता है। KYC होने से किसी तरह का फ्रॉड नहीं हो सकता है।

बैंकों को पूरा लोन चुकाने के बाद गारंटी एवज के डॉक्युमेंट्स
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 13 सितंबर, 2023 को एक निर्देश जारी किया था, जिसमें कहा गया है कि बैंकों को पूरा लोन चुकाने के बाद गारंटी के एवज में रखे गए डॉक्यूमेंट को 1 दिसंबर के भीतर वापस करना होगा। अगर बैंक ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें हर दिन के लिए 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
यह निर्देश सभी बैंकों और विनियमित संस्थाओं (REs) पर लागू होगा, जिससे लोन लिया गया है। इनमें पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन या गोल्ड लोन जैसे सभी प्रकार के लोन शामिल हैं।
डीमैट नामांकन:
डीमैट खाताधारकों को अपनी डिमैट होल्डिंग्स के लिए एक लाभार्थी को नियमित करना होगा। इससे यह तय होगा कि उनकी असामयिक मृत्यु के मामले में उनकी संपत्ति उनके परिवार वालों को सुचारू रूप से ट्रांसफर कर दी जाए। डीमैट अकाउंट होल्डर के साथ म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर के लिए नॉमिनेशन का ऑप्शन की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2023 कर दी गई है।
बैंक लॉकर नियम:
बैंकों को अपने लॉकर किराया शुल्क का खुलासा करना होगा। बैंकों को लॉकरों में रखी वस्तुओं के लिए भी बीमा कवर प्रदान करना होगा।
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इनेक्टिव UPI आईडी हो जाएंगे बंद
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने Google Pay, Paytm, PhonePe आदि पेमेंट ऐप्स और बैंकों से उन UPI आईडी और नंबरों को इन एक्टिव करने के लिए कहा है जो एक साल से अधिक समय से एक्टिव नहीं है। नई गाइडलाइन के मुताबिक थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर (टीपीएपी) और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स (पीएसपी) को ये काम करना होगा और इसे 31 दिसंबर, 2023 तक लागू करना होगा।
टीपीएपी और पीएसपी को अपने सिस्टम में उन सभी UPI आईडी की पहचान करनी होगी जो एक साल से अधिक समय से एक्टिव नहीं हैं। टीपीएपी और पीएसपी को इनेक्टिव UPI आईडी के मालिकों को एक ईमेल या एसएमएस के माध्यम से सूचित करना होगा कि उनकी आईडी को इनैक्टिव किया जा रहा है। टीपीएपी और पीएसपी को 31 दिसंबर, 2023 तक इनेक्टिव UPI आईडी को इनेक्टिव करना होगा।
इन बड़े बदलावों के अलावा, विभिन्न नियमों और विनियमों में कई अन्य छोटे-छोटे बदलाव भी होंगे। सभी परिवर्तनों की पूरी सूची प्राप्त करने के लिए नवीनतम समाचारों से अपडेट रहें।
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