देश में अक्टूबर 2023 से कई वित्तीय नियमों के साथ कई विभागों में टाइम पीरियड को लेकर बड़े बदलाव होने वाले हैं। इनमें से एक नया टीसीएस नियम, डेबिट व क्रेडिट कार्ड नेटवर्क और अन्य शामिल हैं। खास बात है कि तीन दिन बाद 2,000 के नोट पर भी फैसला होगा। इन बदलावों का आप पर सीधा असर पड़ सकता है।
2000 रुपये के नोट बदलने की आखिरी तारीख 30 सितंबर, 2023 है। इस तारीख के बाद, 2000 रुपये के नोट चलन से बाहर हो जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 19 मई, 2023 को घोषणा की थी कि 2000 रुपये के नोट को चलन से बाहर कर दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद, लोगों को 23 मई, 2023 से 30 सितंबर, 2023 तक अपने 2000 रुपये के नोट बैंकों में जमा करने या बदलने का समय दिया गया।
2000 रुपये के नोट को बदलने के लिए, आपको अपने नजदीकी बैंक की किसी भी शाखा में जाना होगा। आपको अपने नोटों के साथ एक पहचान पत्र भी ले जाना होगा। बैंक अधिकारी आपकी पहचान की जांच करने के बाद, आपको नए नोट दे देंगे। 2000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए कोई शुल्क नहीं है।
वित्तीय वर्ष 2023-24 की दूसरी छमाही के लिए 1 अक्टूबर 2023 से सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (एसजीआरबी) जारी किए जाएंगे। इन बॉन्ड का उद्देश्य पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के लिए वित्तपोषण जुटाना है।
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एसजीआरबी जारी करने के लिए, भारत सरकार ने 20,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है। सरकार का मानना है कि एसजीआरबी जारी करने से पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के लिए निवेश को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का मानना है कि एसजीआरबी जारी करने से भारत को एक जिम्मेदार और टिकाऊ अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी।
पहले, विदेशों में क्रेडिट कार्ड लेनदेन पर 3% टीसीएस लगता था, विदेशी यात्रा कार्यक्रम पैकेज पर 5% टीसीएस लगता था और लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत अलग उद्देश्यों के लिए 0.5% टीसीएस लगता था। आपको बता दें, भारत सरकार के इन बदलावों का उद्देश्य काले धन को रोकना और वित्तीय प्रणाली को मजबूत करना है।
टीसीएस एक कर है जो वित्तीय संस्थानों द्वारा संग्रह किया जाता है। जब आप विदेशों में क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करते हैं या विदेश यात्रा कार्यक्रम पैकेज बुक करते हैं, तो वित्तीय संस्थान आपके खर्च से टीसीएस काट लेती हैं। यह टीसीएस सरकार को जाता है।
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1 अक्टूबर, 2023 से, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड नेटवर्क के लिए नए नियम लागू किए हैं। नए नियमों के अनुसार, ग्राहकों को अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड के लिए अपना पसंदीदा नेटवर्क चुनने की अनुमति होगी।
नए नियमों के तहत, ग्राहक अपने बैंकों से संपर्क करके अपना पसंदीदा नेटवर्क चुन सकते हैं। बैंक ग्राहकों के अनुरोध को पूरा करने के लिए 30 दिनों के भीतर आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
इन तैयारियों से आपको 1 अक्टूबर से होने वाले बदलावों से निपटने में मदद मिल सकती है।
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