बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना को शुरू किया है और इसका लाभ बीपीएल परिवार की बालिकाओं को दिया जाता है। इस योजना से सरकार द्वारा एकमुश्त राशि बैंक अकाउंट में सबमिट की जाती है।
बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है?
कन्या सुरक्षा योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या रोकना, लिंग अनुपात में सुधार और जन्म पंजीकरण को प्रोत्साहित करना है। बिहार के बीपीएल परिवार की जिन लड़कियों का जन्म 22 नवंबर 2007 के बाद हुआ है, उन्हें कन्या सुरक्षा योजना का लाभ मिल सकता है। कन्या सुरक्षा योजना का लाभ एक परिवार की दो बेटियों को ही मिल सकता है।
कौन कर सकता है बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना में अप्लाई?
- इस योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को ही मिलता है। साथ ही, 22 नवंबर 2007 के बाद जिन लड़कियों का जन्म हुआ है उन्हें ही बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का लाभ मिलता है।
- अगर आप बिहार की स्थायी निवासी हैं तो आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकती हैं।
- इसके अलावा एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को ही योजना का फायदा दिया जाता है।
- ध्यान रखें कि बेटी के जन्म के तीन साल बाद तक ही इस योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है।
बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत?
इस योजना के लिए आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए।
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- राशन कार्ड
- बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की डिटेल
- निवास प्रमाण पत्र
- बीपीएल कार्ड
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कैसे करें योजना में अप्लाई?
- मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के लिए आपको किसी भी निकट आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर आवेदन करना होगा।
- इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा। इसके बाद जरूरी दस्तावेज संलग्न कर जमा कर दें।
- जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा।
बेटी के जन्म होते ही बिहार सरकार आईडीबीआई बैंक और यूको बैंक में 2000 रुपये का निवेश कर देती है। यह पैसे लड़की के 18 साल पूरे होने के बाद उसके परिवार को मिलती है।(अपने घर का सपना होगा पूरा, बस प्रधानमंत्री आवास योजना में करें अप्लाई )
यदि लड़की की मृत्यु 18 साल की उम्र से पहले हो जाती है तो इस स्थिति में परिपक्वता राशि के मूल्य का भुगतान महिला विकास निगम बिहार को कर दिया जाता है।
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Image Credit- freepik
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