फ्लाइट कैंसिल? अब 21 दिन के अंदर मिलेगा पैसा वापस, जानें DGCA के नए नियम

आजकल एक स्टेट से दूसरे स्टेट या देश विदेश की यात्रा फ्लाइट के कारण आसान हो गई है। लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ती है। पर जब रिफंड टाइम पर नहीं मिलता है तो इसके कारण मन दुखी भी हो जाता है। बता दें कि फ्लाइट कैंसिल होने के बाद पैसों के रिफंड के लिए लोगों को पहले महीनों-महीनों इंतजार करना पड़ता था ,लेकिन अब भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने यात्रियों को एक बड़ी राहत दी है यानी अब फ्लाइट कैंसिल होने के बाद रिफंड के लंबा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सरकार ने समय सीमा तय कर दी है। ऐसे में इसके बारे में लोगों को पता होना जरूरी है। आज का हमारा लेख इसी विषय पर है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि यात्रियों को कितने दिनों की समय सीमा पर रिफंड मिलेगा और नए नियम क्या हैं। पढ़ते हैं आगे....
DGCA का नया नियम
- डीजीसीए ने अपने नए Civil Aviation Requirements ड्राफ्ट में कई तरह के बदलाव किए हैं। इन बदलावों का मकसद न केवल यात्रियों को सुविधा देना है बल्कि उनको एक अच्छा अनुभव भी देना है।

- ऐसे में बता दें कि अब जो यात्री अपना टिकट कैंसिल करेंगे या उनकी फ्लाइट मिस हो जाएगी तो ऐसे में उनको जल्दी और पूरा रिफंड मिलेगा। यह रिफंड उन्हें तय समय सीमा पर मिलेगा।
- अगर टिकट किसी ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल से बुक हुआ है तो ऐसे में एयरलाइन 21 वर्किंग डेज में आपका रिफंड दे देगी।
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- इससे अलग एयरपोर्ट टैक्स, फ्यूल फीस, अन्य चार्ज भी आपको समय पर मिल जाएंगे, भले ही आपने किराया नॉन रिफंडेबल दिया है।
- अगर आपने टिकट बुक कर दिया लेकिन उसके 48 घंटे बाद उसे कैंसिल कर दिया तो इस पर भी कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। बता दें कि बुकिंग के दौरान ही कैंसिलेशन चार्ज और रिफंड प्रोसेस का पूरा विवरण दिखाया जाएगा।
- जो विदेशी एयरलाइंस भारत में ऑपरेट कर रही है उन्हें भी भारत के रिफंड टाइमलाइन और प्रोसेसिंग सिस्टम का पालन करना होगा। उनके लिए यह नियम एक समान रहेंगे।
ऐसा क्यों किया?
बता दें कि एयरलाइन यात्रियों की शिकायत पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी। इसके कारण यात्रियों को रिफंड के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ रहा था।
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ऐसे में लगातार बढ़ती शिकायतों को देखते हुए डीजीसीए ने एक नया बेंचमार्क तैयार किया ताकि यात्रियों को समय पर रिफंड मिल सके।
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