क्या पत्नी को तोहफे में दे सकते हैं प्रॉपर्टी? जानें क्या कहता है कानून

जब कोई पति अपनी पत्नी को फ्लैट या प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है या पत्नी गिफ्ट में प्रोपर्टी देती है तो इनकम टैक्स कानून के हिसाब से ऐसा करना कितना सही है और कितना गलत है, इसके बारे में पता होना जरूरी है। बता दें कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनको टैक्सेबल इनकम माना जाता है। वहीं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी हैं, जो टैक्स के दायरे में नहीं आती हैं। ऐसे में हम इस लेख में जानेंगे कि पति-पत्नी के बीच में फ्लैट या प्रॉपर्टी गिफ्ट करना कितना सही है और यह इनकम टैक्स के बारे दायरे में आती हैं या नहीं। पढ़ते हैं आगे...
जब पत्नी को देनी हो प्रोपर्टी
अगर इनकम टैक्स कानून के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा करना मान्य है। यानी पति और पत्नी एक दूसरे को प्रोपर्टी गिफ्ट के रूप में देते हैं। बता दें कि इस पर न तो टैक्स लगता है और इसे टैक्सेबल इनकम भी नहीं माना जाता है।
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वहीं अगर पत्नी अपनी प्रोपर्टी या फ्लैट पति को तोहफे के रूप में देती है, तब भी ऐसा करना टैक्स के दायरे में नहीं आता है। हालांकि, थोड़ा समय बीत जाने के बाद प्रोपर्टी पर क्लबिंग प्रोविजन नियम लागू हो सकता है, पर इसकी भी कुछ शर्ते हैं।
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किसे कहते हैं क्लबिंग प्रोविजन?
बता दें कि क्लबिंग प्रोविजन के चलते अगर तोहफे वाली प्रोपर्टी से पति को किराया मिलता है या उसे बेचकर पति को काफी मुनाफा मिलता है तो टैक्स पत्नी की इनकम पर लगेगा ना कि पति की इनकम पर। वहीं, अगर पति इस मुनाफे वाली इनकम को कही इंवेस्ट भी करता है तब भी टैक्स पत्नी की इनकम पर ही लगेगा यानी ये नियम पत्नी पर लागू होगा।
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प्रोपर्टी पर मालिकाना हक किसका?
- बता दें कि पत्नी जब अपने पति को गिफ्ट में प्रोपर्टी दे तो मालिकाना हक पति का होता है, पर जब टैक्स कैलकुलेशन की जाती है तो पत्नी ने जितने में इस प्रोपर्टी को खरीदा है वो कीमत और होल्डिंग पीरियड के आधार पर होता है।
- जब पति गिफ्ट की गई प्रॉपर्टी को बेचता है तो कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो पत्नी की इनकम में जोड़ते हैं।
- हालांकि, गिफ्ट पर इनकम टैक्स नहीं लगता, लेकिन स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज देना ही पड़ता है।
- कई ऐसे राज्य हैं, जहां पर ऐसे तोहफों पर रियायती रेट से स्टांप ड्यूटी ली जाती है।
- ध्यान दें, आमदनी का टैक्स देने की जिम्मेदारी प्रॉपर्टी गिफ्ट करने वाले पर रहती है।
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