Kolkata RG Kar Case: फांसी या उम्रकैद! जानिए महिला डॉक्टर से रेप-मर्डर में दोषी संजय रॉय को क्या सजा मिल सकती है?

Kolkata RG Kar Rape and Murder Case: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में लेडी ट्रेनी डॉक्टर की रेप-मर्डर के मामले में कोर्ट ने  18 जनवरी, 2025 को फैसला सुना दिया है। सियालदह सेशन कोर्ट ने संजय रॉय को इसके लिए दोषी करार दिया है। इसी के साथ आइए जानते हैं कि दोषी को क्या सजा मिल सकती है।
Kolkata RG Kar Rape and Murder Case
Kolkata RG Kar Rape and Murder Case

Kolkata RG Kar Rape and Murder Case Verdict: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के मामले में सियालदह कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है। अदालत ने मोबाइल टॉवर और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर 18 जनवरी, 2025 दिन शनिवार को फैसला सुनाया।

जानकारी के लिए बता दें कि लेडी डॉक्टर की हत्या के अगले दिन ही संजय रॉय को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बाद में, कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई इस मामले की जांच कर रही थी। अब जाकर कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता की उन धाराओं के तहत दोषी ठहराया जो बलात्कार, हत्या और मौत का कारण बनती हैं। इसी के साथ आइए जानते हैं कि संजय रॉय को किन धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है और उसे क्या सजा मिल सकती है।

संजय रॉय को किन धाराओं के तहत ठहराया गया दोषी?

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9 अगस्त, 2024 के दिन को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर की हत्या मामले में संजय रॉय को भारतीय दंड संहिता की धारा 64 (बलात्कार), 66 (बलात्कार के बाद मौत) और 103(1)(हत्या) के तहत दोषी ठहराया गया है। न्यायाधीश ने संजय रॉय को बताया कि संजय रॉय ने जो किया उसके लिए न्यूनतम सजा 10 वर्ष कारावास हो सकती है। यहां तक कि मृत्युदंड भी हो सकता है। कोर्ट सोमवार को रेप और हत्या मामले में सजा का ऐलान करेगा।

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संजय रॉय को क्या सजा मिल सकती है?

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बीएनएस धारा 64: बीएनएस में यह धाराबलात्कार के लिए है। इसके तहत बलात्कारियों को कारावास की सजा का प्रावधान है। यह सजा 10 वर्ष तक कारावास का होता है। इतना ही नहीं, अधिकतम सजा आजीवन कारावास हो सकती है। साथ ही, आरोपी पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

बीएनएस धारा 66: भारतीय दंड संहिता की इस धारा के अनुसार, अगर बलात्कार के कारण पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या वह अक्षम हो जाती है, तो दोषी को कारावास की सजा दी जाएगी। ऐसे मामले कम से कम 20 वर्ष की जेल हो सकती है। अधिकतम सजा आजीवन कारावास हो सकती है।

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बीएनएस की धारा 103 (1): यह धारा खास तौर पर हत्या की सजा से संबंधित है। अगर हत्या करने वाले दोषी को पकड़ा जाता है तो इस धारा के तहत आरोपी को मृत्युदंड की सजा या फिर आजीवन कारावास हो सकती है।

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Image credit- Freepik


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