कहीं आपके नाम पर तो नहीं इशू हो रखा Fake PAN Card? यहां जानें कैसे करें चेक और Deactivate

How to Deactivate Duplicate Or Fake PAN Card: पैन कार्ड आज के समय में केवल एक पहचान पत्र नहीं, बल्कि सभी बड़े वित्तीय लेनदेन और टैक्स से जुड़े कार्यों के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज है।कई बार धोखाधड़ी करने वाले लोग आपकी निजी जानकारी का इस्तेमाल करके जाली या नकली पैन कार्ड बनवा लेते हैं, जिसका इस्तेमाल वे अवैध गतिविधियों में कर सकते हैं।
अब ऐसे में भले ही आप उस मामले से जुड़े न हो, लेकिन इसके बाद भी आप कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं। ऐसे में अपने दस्तावेजों को समय-समय चेक करते रहना चाहिए कि कहीं आपके कार्ड की नकली कॉपी बनाकर कोई किसी गलत काम में इस्तेमाल नहीं कर रहा है।
आज के इस लेख में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके नाम पर फेक पैन कार्ड इस्तेमाल हो रहा है, इसका पता कैसे लगा सकते हैं। साथ ही इसे डीएक्टिवेट कैसे कर सकते हैं।
अपने पैन कार्ड की स्थिति ऑनलाइन कैसे चेक करें?

अपने पैन कार्ड की प्रामाणिकता और स्टेटस चेक करने के लिए किसी भी सरकारी दफ्तर या कैफे के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मिनटों में इसका पता लगा सकते हैं।
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- सबसे पहले, आपको आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा।
- इसके बाद होम पेज पर आपको Quick Link या Services सेक्शन में Verify Your PAN का विकल्प मिलेगा।
- इस पर क्लिक करें। अब आपको अपना असली पैन नंबर, आपका पूरा नाम,जो पैन कार्ड पर है, जन्मतिथि और एक मोबाइल नंबर डालना होगा।
- डिटेल्स भरने के बाद, आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा।
- इस ओटीपी को दर्ज करें और Validate पर क्लिक करें। यदि आपके द्वारा दर्ज किया गया पैन कार्ड वैलिड और एक्टिव है, तो स्क्रीन पर दिख जाएगा।
- यदि आपके विवरण में कोई अन्य पैन कार्ड सक्रिय पाया जाता है या पैन कार्ड की स्थिति Inoperative' या Deactivated दिखाई देती है, तो आपको तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
फेक या डुप्लीकेट पैन कार्ड को Deactivate या Surrender कैसे करें?

- यदि जांच के दौरान आपको पता चलता है कि आपके नाम पर दो पैन कार्ड जारी हो चुके हैं, तो एक्स्ट्रा पैन कार्ड को तुरंत सरेंडर या कैंसिल करवाएं। आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति केवल एक ही पैन कार्ड रख सकता है।
- कार्ड को ब्लॉक करवाने के लिए फॉर्म भरते समय, आपको उस पैन कार्ड का विवरण सबसे ऊपर डालना होगा जिसे आप जारी रखना चाहते हैं।
- इसके बाद फॉर्म के नंबर 11 में, आपको उस पैन कार्डों का विवरण देना होगा जिसे आप कैंसिल करवाना चाहते हैं।
- फॉर्म जमा करने के बाद, आपको एक औपचारिक पत्र अपने एरिया के असेसिंग ऑफिसर को लिखकर भी देना होगा, जिसमें आप डुप्लीकेट पैन कार्ड को रद्द करने का रिक्वेस्ट करेंगे।
- इस लेटर के साथ डुप्लीकेट पैन कार्ड की कॉपी लगाना होगा।
- यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद, पैन कार्ड आयकर विभाग के डेटाबेस से हटा दिया जाएगा।
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Image Credit- Freepik
- क्या 2 पैन कार्ड रखना गलत है?
- आयकर विभाग के अनुसार, 2 पैन कार्ड इस्तेमाल करना गलता है। अगर आप ऐसा करते हुए मिलते हैं, तो कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं।
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