Aadhaar-PAN Card Link करने की लास्ट डेट क्या है? यहां जानें गलत डिटेल्स सही और अपडेट करने का तरीका

How to link PAN with Aadhar card online: अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं, जिन्होंने अभी तक अपना पैन, आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है या उन्हें गलत जानकारी को ठीक करना है, तो बता दें कि इसके लिए आखिरी तिथि 31 दिसंबर, 2025 तय की गई है। अगर आप इस तारीख तक पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आपको 1,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। इतना ही नहीं बल्कि वित्तीय सेवाएं भी बंद की जा सकती है। खासतौर उन व्यक्तियों का पैन 1 अक्टूबर, 2024 से पहले दाखिल किए गए आधार नामांकन आईडी के आधार पर जारी किया गया था, उनके लिए पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है।
अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो 1 जनवरी, 2026 से पैन निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे आयकर दाखिल करने, रिफंड और बैंकिंग लेनदेन जैसी आवश्यक सेवाएं बाधित होंगी। अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड लिंक नहीं किया है, तो इस लेख में जानें कैसे कर सकते हैं अपडेट-
पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक या अपडेट करें?

आयकर विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार, पैन कार्ड के नए आवेदकों के लिए आवेदन के समय आधार पैन खुद ही लिंक हो जाती है। हालांकि 1 जुलाई, 2017 को या उससे पहले पैन आवंटित किए गए मौजूदा पैन धारकों के लिए पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। नीचे देखें प्रोसेस-
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- आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं, आधार लिंक करें चुनें और ओटीपी का उपयोग करके डिटेल्स वेरिफाई करें।
- इसके बाद 567678 या 56161 पर UIDPAN <12-अंकों का आधार कार्ड> <10-अंकों का पैन कार्ड> डालकर सेंड करें।
- लास्ट डेट खत्म होने के बाद अगर आप यह प्रक्रिया कराते हैं, तो डॉक्यूमेंट और 1,000 रुपये के शुल्क के साथ पैन सेवा केंद्र पर जाएं।
आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर प्रक्रिया पूरी करने के लिए क्या करें?

- ई-फाइलिंग पोर्टल के होम पेज पर जाने के बाद क्विक लिंक्स सेक्शन में लिंक आधार पर क्लिक करें।
- इसके बाद अपना पैन कार्ड और आधार नंबर सबमिट करें।
- फिर ई-पे टैक्स के माध्यम से भुगतान करने के लिए जारी रखें पर क्लिक करें।
- अब अपना पैन नंबर दर्ज करें, अपने पैन की वेरीफाई करें और ओटीपी प्राप्त करने के लिए कोई भी मोबाइल नंबर दर्ज करें।
गलत डिटेल्स को कैसे करें सही?
यदि आपके पैन और आधार कार्ड की कोई डिटेल्स गलत हो मिसमैच है, तो नीचे देखें सही करने का तरीका-
- आधार कार्ड में करेक्शन के लिए UIDAI पोर्टल पर जाएं।
- पैन में हुई गलती को सही करने के लिए यूटीआईआईटीएसएल का यूज करें।
- अगर गलत डिटेल सही नहीं हो रही है, तो पैन सेवा केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराएं।
पैन-आधार लिंकिंग स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करें?

अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर आधार लिंक स्टेटस पर क्लिक कर सकते हैं।
इसके बाद, अपना पैन और आधार नंबर दर्ज कर सबमिट करें। इस प्रक्रिया को करने के बाद आपकी स्क्रीन पर तीन मैसेज आएंगे, जो निम्न है-
- आधार कार्ड पहले से ही पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है।
- आधार-पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट पेंडिग है।
- आधार पैन कार्ड से लिंक नहीं है
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Image Credit- Herzindagi hindi
- आधार-पैन कार्ड लिंक करने की आखिरी तारीख क्या है?
- आधार-पैन कार्ड लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2025 है।
- आधार-पैन कार्ड को आखिरी तारीख के बाद लिंक करते हैं, क्या एक्स्ट्रा शुल्क देना होगा?
- जी हां, आधार-पैन कार्ड को आखिरी तारीख के बाद लिंक करने के लिए 1,000 रुपये देना होगा।
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