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Aadhaar-PAN Card से लिंक करने की लास्ट डेट नजदीक, यहां जानें गलत डिटेल्स सही और अपडेट करने का तरीका

आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 है। इस तारीख तक अगर आप इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करते हैं, तो 1,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है और वित्तीय सेवाएं बंद हो सकती हैं। 1 अक्टूबर, 2024 से पहले जारी पैन कार्ड के लिए आधार से लिंक करना अनिवार्य है।
Editorial
Updated:- 2025-12-24, 16:34 IST

अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं, जिन्होंने अभी तक अपना पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है या उन्हें गलत जानकारी को ठीक करने की आवश्यकता है, तो बता दें कि इसके लिए आखिरी तिथि 31 दिसंबर, 2025 तय की गई है। अगर आप इस तारीख तक लिंक को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आपको 1,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। इतना ही नहीं बल्कि वित्तीय सेवाएं भी बंद की जा सकती है। खासतौर उन व्यक्तियों का पैन 1 अक्टूबर, 2024 से पहले दाखिल किए गए आधार नामांकन आईडी के आधार पर जारी किया गया था, उनके लिए पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो 1 जनवरी, 2026 से पैन निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे आयकर दाखिल करने, रिफंड और बैंकिंग लेनदेन जैसी आवश्यक सेवाएं बाधित होंगी। अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड अभी तक लिंक नहीं किया है, तो इस लेख में जानें कैसे कर सकते हैं इसे अपडेट-

पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक या अपडेट करें?

PAN Aadhaar linking process

आयकर विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार, पैन कार्ड के नए आवेदकों के लिए आवेदन के समय आधार पैन खुद ही लिंक हो जाती है। हालांकि 1 जुलाई, 2017 को या उससे पहले पैन आवंटित किए गए मौजूदा पैन धारकों के लिए पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। नीचे देखें प्रोसेस-

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  • आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं, आधार लिंक करें चुनें और ओटीपी का उपयोग करके  डिटेल्स वेरिफाई करें।
  • इसके बाद 567678 या 56161 पर UIDPAN <12-अंकों का आधार कार्ड> <10-अंकों का पैन कार्ड> डालकर सेंड करें।
  • डॉक्यूमेंट और 1,000 रुपये के शुल्क के साथ पैन सेवा केंद्र पर जाएं।

आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर प्रक्रिया पूरी करने के लिए क्या करें?

adhaar PAN deadline 2025

  • ई-फाइलिंग पोर्टल के होम पेज पर जाने के बाद क्विक लिंक्स सेक्शन में लिंक आधार पर क्लिक करें।
  • इसके बाद अपना पैन कार्ड और आधार नंबर सबमिट करें।
  • फिर ई-पे टैक्स के माध्यम से भुगतान करने के लिए जारी रखें पर क्लिक करें।
  • अब अपना पैन नंबर दर्ज करें, अपने पैन की वेरीफाई करें और ओटीपी प्राप्त करने के लिए कोई भी मोबाइल नंबर दर्ज करें।

गलत डिटेल्स को कैसे करें सही?

यदि आपके पैन और आधार कार्ड की कोई डिटेल्स गलत हो मिसमैच है, तो नीचे देखें सही करने का तरीका-

  • आधार कार्ड में करेक्शन के लिए UIDAI पोर्टल पर जाएं।
  • पैन में हुई गलती को सही करने के लिए यूटीआईआईटीएसएल का यूज करें।
  • अगर गलत डिटेल सही नहीं हो रही है, तो पैन सेवा केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराए।

पैन-आधार लिंकिंग स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करें?

how to check PAN Aadhaar linking status

अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर आधार लिंक स्टेटस पर क्लिक कर सकते हैं।

इसके बाद, अपना पैन और आधार नंबर दर्ज कर सबमिट करें। इस प्रक्रिया को करने के बाद आपकी स्क्रीन पर तीन मैसेज आएंगे, जो निम्न है-

  • आधार कार्ड पहले से ही पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है।
  • आधार-पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट पेंडिग है।
  • आधार पैन कार्ड से लिंक नहीं है

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Image Credit- Herzindagi hindi

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