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things to do if there is mistake in birth certificate in hindi

बर्थ सर्टिफिकेट में हो गई है गलती तो तुरंत करें ये काम

जन्म प्रमाण पत्र में अक्सर कई बार नाम या फिर कोई अन्य जानकारी गलत हो जाती है। इसके बाद बहुत परेशानी भी झेलनी पड़ जाती है क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट को प्रमाण पत्र के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। 
Editorial
Updated:- 2023-10-16, 16:00 IST

अक्सर लोग जल्दीबाजी में जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं लेकिन कई बार नाम में या फिर अन्य किसी जानकारी में गलती हो जाती है। इसे ठीक करवाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र की कई चीजों में जरूरत पड़ती है और इसे व्यक्ति के प्रमाण पत्र के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि अगर जन्म प्रमाण पत्र में किसी प्रकार की गलती हो जाए तो उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। 

अगर जन्म प्रमाण पत्र में नाम गलत हो जाए तो क्या करें? 

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अगर जन्म प्रमाण पत्र में नाम गलत हो जाता है तो जिस अस्पताल में आपका जन्म हुआ है। वहां के रजिस्टर रिकार्ड की डॉक्टर द्वारा सत्यापित कापी लेकर आए और दो गवाहों के शपथ पत्र और प्रमाण पत्र नोटरी या तहसीलदार द्वारा सत्यापित करें। आपको गजेटेड ऑफिसर द्वारा सत्यापित दो प्रमाण पत्र माता और पिता के लगाने है साथ ही असली जन्म प्रमाण पत्र की कापी जिसमें गलती हुई है वह भी लगाना है। इसके साथ आपको आधार कार्ड और अस्पताल के लेटर हेड पर डॉक्टर के हस्ताक्षर और स्टांप लगवाना होगा। फिर नगर निगम में जाकर सबमिट करना होगा। आपको अन्य किसी जानकारी को जन्म प्रमाण पत्र पर सही करने के लिए भी इस प्रोसेस फॉलो करना होगा। 

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कब बनवा सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट?

हर राज्य में बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने का तरीका अलग-अलग होता है। आप बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बनवा सकती हैं। अभिभावक बच्चे के जन्म के 21 दिनों के अंदर जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना बेहद जरूरी होता है वरना बाद में आपको इस डॉक्यूमेंट को बनवाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।(अब और भी आसान हुआ आधार कार्ड बनवाना, जानें कैसे)

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ऑफलाइन आवेदन के लिए आपको नगर निगम जाकर जन्म प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म भरना होगा और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप राज्य के बर्थ सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को फिल कर सकती हैं। बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए माता-पिता का मैरिज सर्टिफिकेट, माता-पिता का आधार कार्ड और पैन कार्ड, हॉस्पिटल से दिया गया बर्थ लेटर होना जरूरी होता है। 

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