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What rules for RBI damaged note exchange

ATM से कटे-फटे या गंदे नोट निकलने पर न हों परेशान, एक्सचेंज करने के लिए फॉलो कर सकते हैं ये आसान स्टेप्स

ATM से पैसे निकालते समय कभी-कभी कटे-फटे या गंदे नोट निकल सकते हैं। RBI की गाइडलाइन के मुताबिक, ऐसे नोटों को बैंक में आसानी से बदला जा सकता है।
Editorial
Updated:- 2024-01-03, 04:00 IST

RBI damaged note exchange: ATM से कटे-फटे या गंदे नोट निकलने पर न हों परेशान, एक्सचेंज करने के लिए फॉलो कर सकते हैं ये आसान स्टेप्स। ATM से पैसे निकालते समय कभी-कभी कटे-फटे या गंदे नोट निकल सकते हैं। RBI की गाइडलाइन के मुताबिक, ऐसे नोटों को बैंक में आसानी से बदला जा सकता है। इसके लिए आपको किसी भी सार्वजनिक बैंक की शाखा, निजी बैंक की शाखा, करेंसी चेस्ट ब्रांच या आरबीआई के कार्यालय में जाना होगा और एक आवेदन फॉर्म भरना होगा। 

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आवेदन फॉर्म में आपको पैसे निकालने की तारीख, समय और जिस ATM से आपने पैसे निकाले हैं, उसका नाम दर्ज करना होगा। साथ ही, आपको कटे-फटे या गंदे नोटों की संख्या भी दर्ज करनी होगी। आवेदन फॉर्म भरने के बाद, आपको कटे-फटे या गंदे नोटों को बैंक अधिकारी को देना होगा। बैंक अधिकारी नोटों की जांच करेगा और अगर नोटों को बदलने योग्य पाया जाता है, तो आपको नए नोट मिल जाएंगे।

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ATM से कटे-फटे या गंदे नोटों को एक्सचेंज करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें:

  • उस बैंक की शाखा में जाएं जिसका ATM से आपने पैसे निकाले हैं।
  • बैंक अधिकारी से एक आवेदन फॉर्म लें और भरें।
  • आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी सावधानी से भरें।
  • कटे-फटे या गंदे नोटों की संख्या आवेदन फॉर्म में दर्ज करें।
  • आवेदन फॉर्म और कटे-फटे या गंदे नोटों को बैंक अधिकारी को दें।
  • बैंक अधिकारी नोटों की जांच करेगा और अगर नोटों को बदलने योग्य पाया जाता है, तो आपको नए नोट मिल जाएंगे।

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नोट बदलते वक्त ध्यान दें:

अगर आप कारोबारी हैं या फिर निजी इस्तेमाल में नोट गंदे हो गए हों, तो कटे-फटे या गंदे नोटों को बदलने के लिए किसी भी तरह के बैंक में कोई शुल्क नहीं लगता है। आप मुफ्त में ही पैसे एक्सचेंज करा सकते हैं।  बुरी तरह से जले, क्षतिग्रस्त नोट या कटे-फटे नोटों को केवल RBI के निगम कार्यालय में ही बदला जा सकता है।

RBI के नोट रिफंड नियमों के अनुसार, अगर नोट के टुकड़ों का कुल हिस्सा नोट के मूल हिस्से का 50% या ज्यादा है, तो नोट को पूरी तरह से बदला जाएगा। वहीं, अगर नोट के टुकड़ों का कुल हिस्सा नोट के मूल हिस्से का 50% से कम है, तो नोट को आंशिक रूप से बदला जाएगा। 

उदाहरण के लिए, अगर एक 100 रुपये का नोट दो टुकड़ों में टूट जाता है, और प्रत्येक टुकड़े का हिस्सा नोट के मूल हिस्से का 25% है, तो नोट को आंशिक रूप से बदला जाएगा। प्रत्येक टुकड़े का मूल्य 25 रुपये होगा, इसलिए कुल रिफंड मूल्य 50 रुपये होगा।

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नोट बदलने की एक तय सीमा होती है 

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति एक बार में सिर्फ 20 नोट ही बदलवा सकता है। साथ ही, इन नोटों की कीमत 5000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

RBI के नोट रिफंड नियमों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति एक बार में 20 नोट से अधिक नोट बदलना चाहता है, तो उसे RBI के क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना होगा। बुरी तरह जले, कटे-फटे नोटों को बदला नहीं जा सकता है। ऐसे नोटों को RBI के नोट रिसर्च एंड डिजाइन विंग (NRDD) को भेजा जाता है। NRDD नोटों की जांच करता है और यदि नोटों को बदलने योग्य पाया जाता है, तो उन्हें नए नोटों में बदल दिया जाता है।

RBI के नोट रिफंड नियमों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, आप RBI की वेबसाइट www.rbi.org.in पर जा सकते हैं।

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