
नौकरी या पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जाना अब नॉर्मल बात हो गई है। ऐसे में लोग पीजी, फ्लैट या कमरा किराए पर लेते ही हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घर खाली करने के बाद मकान मालिक सिक्योरिटी डिपॉजिट लौटा नहीं रहे, बिना नोटिस घर खाली करने को कह देते हैं या अचानक किराया बढ़ा देते हैं। हाल ही में नोएडा के 62 से एक वीडियो सामने आया था कि पीजी में कमरा खाली करने पर सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगने पर मकान मालिक ने लड़की को तमाचा जड़ दिया था। इसकी खूब आलोचना हुई थी।
इन कंडीशन में टेनेंट को समझ नहीं आता है कि उसे क्या करना चाहिए। लड़कियों के लिए तो ये सिचुएशन और भी चिंताजनक हो जाती है, लेकिन आपको बता दें कि भारत में किराएदार और मकान मालिक, दोनों के पास कई कानूनी अधिकार होते हैं। इसी के बारे में जानने के लिए हमने अभय द्विवेदी, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ से बात की। उन्होंने इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी है। आइए जानते हैं-
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भारत में आमतौर पर रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का बनाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उन्हें रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत न पड़े। रजिस्ट्रेशन के दौरान स्टांप ड्यूटी सालाना किराए के आधार पर 2% से 6% तक होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन फीस लगभग 1100 रुपए होती है। एग्रीमेंट नोटरी से कराया जाए तो भी वो वैलिड माना जाता है। हालांकि, नए नियम के मुताबिक, सिक्योरिटी डिपॉजिट और नोटिस पर राहत दी गई है।
न्यू रेंट एग्रीमेंट 2025 और मॉडल टेनेंसी एक्ट के आधार पर कई सुधार किए गए हैं। जैसे- रेजिडेंशियल घरों के लिए आपको दो महीने का किराया सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में देना होगा। वहीं कमर्शियल प्रॉपर्टी वालों को 6 महीने का। मकान मालिक मनमर्जी से किराया नहीं बढ़ा सकता है। पहले से नोटिस देना जरूरी है, और ये एग्रीमेंट में लिखी शर्तों के अनुसार ही होगा। इसके अलावा बिना नोटिस, बिना कारण और बिना प्रक्रिया के किराएदार को नहीं निकाला जा सकता।
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किराएदारों को मिलते हैं ये अधिकार-
किराए पर रहना आज की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किराएदारों के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है। रेंट एग्रीमेंट, नोटिस, सिक्योरिटी डिपॉजिट और प्राइवेसी, इन सभी पर आपका पूरा हक होता है।
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Image Credit- Freepik/AI Generated
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