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रेंट के घर में रहती हैं? जान लीजिए मकान मालिक एक साल में कितना बढ़ा सकता है किराया

अगर आप भी हर साल अपने मकान मालिक के किराया बढ़ाने से परेशान हैं, तो आपको जान लेना चाहिए कि कानूनी तौर पर एक साल में कितना रेंट बढ़ाया जा सकता है। 
Editorial
Updated:- 2025-05-02, 17:19 IST

आज भारत की आधे से ज्यादा आबादी नौकरी की वजह से अपने घर से दूर दूसरे शहर किराए के मकान में रहती है। किराए के मकान में रहने वालों की सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि उनका मकान मालिक हर साल किराया बढ़ा देता है। ऐसे में कई बार मन में सवाल आता है कि क्या ऐसा करना कानूनी है या नहीं? दरअसल भारत में हर राज्य का अपना रेंट कंट्रोल एक्ट होता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि मकान मालिक रेंट कितनी बार और किन शर्तों पर बढ़ा सकता है। आज हम इस आर्टिकल में आपको बताने वाले हैं कि मकान मालिक एक साल में कितना किराया बढ़ा सकता है और इसके लिए उससे पहले नोटिस देना जरूरी है क्या? 

क्या मकान मालिक कभी भी किराया बढ़ा सकता है?(Can a Landlord Raise Rent Anytime)

कोई भी मकान मालिक मनमाने ढंग से कभी भी किराया नहीं बढ़ा सकता है। यह कानूनी रूप से अवैध माना जाता है। अगर वह किराए की राशि में कोई बदलाव कर रहा है, तो उसे कुछ विशिष्ट नियमों और लोकल रेगुलेशन का पालन करना होगा। 

लीज या एग्रीमेंट की शर्तें(Lease Terms)

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अगर आपने एक तय अवधि के लिए घर किराए पर लिया है, जैसे- 11 महीने या 1 साल, तो उस समय तक मकान मालिक किराया नहीं बढ़ा सकता है। जब तक एग्रीमेंट में पहले से जिक्र नहीं किया गया हो। अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि हर साल 10 फीसदी किराया बढ़ेगा, तो यह वैध माना जाएगा। 

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राज्य और लोकल कानून(Local and State Laws)

कुछ राज्यों में किराया बढ़ाने में सीमा तय की जाती है, जैसे हर साल केवल 10 फीसदी ही रेंट बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा, मकान मालिक को किराया बढ़ाने को लेकर पहले नोटिस देना जरूरी होता है। बिना सूचना के किराया बढ़ाना गैर-कानूनी माना जाता है। 

मकान मालिक कानूनी तौर पर कितना किराया बढ़ा सकता है?(When is a Rent Increase Illegal)

अगर आपने एग्रीमेंट साइन किया है, तो उसमें लिखा होता है कि किराया हर साल कितना बढ़ाया जाएगा। आमतौर पर, सालाना 5 से 10  फीसदी तक बढ़ोत्तरी की जा सकती है। वहीं, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 106 के तहत, मकान मालिकों को किराया बढ़ाने से पहले किराएदार को लिखित नोटिस देना जरूरी है। मकान मालिक को कम से कम 15 दिन पहले लिखित नोटिस देना होगा। 

कुछ बड़े शहरों जैसे- मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होता है। ऐसी जगहों पर मकान मालिक कानून के हिसाब से रेंट में बढ़ोत्तरी कर सकते हैं। आमतौर पर हर साल केवल 3 से 5 फीसदी ही किराया बढ़ाया जा सकता है। दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट और महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट जैसे कानून दोनों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। 

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किराएदार के कानूनी अधिकार(Rights of a Tenant)

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  • भारत में रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत, मकान मालिक और किराएदार दोनों के अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया है। हम आपको किराएदार के कानूनी अधिकारों के बारे में बताने जा रहे हैं।
  • मकान मालिक अपनी मर्जी से बिना किसी कारण के किराएदार को निकाल नहीं सकता है। अगर उसके पास ठोस वजह, कोर्ट का ऑर्डर है, तो ऐसा किया जा सकता है। 
  • अगर मकान मालिक आपसे रेंट ज्यादा वसूल रहा है, तो आप कोर्ट में जाकर शिकायत कर सकते हैं। आमतौर पर किराया उस प्रॉपर्टी की कीमत का 8 से 10 फीसदी होना चाहिए। किराया हमेशा प्रॉपर्टी की हालत, लोकेशन और फर्निशिंग आदि को देखकर रखा जाता है। 
  • हर किराएदार को किराए के मकान में बिजली, पानी और गैस जैसी बुनियादी सुविधाएं पाने का अधिकार है। 

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Image Credit- freepik 

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