
पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना बेहद ही जरूरी है। अगर इन दोनों को एक साथ लिंक नहीं किया गया तो न केवल भारी जुर्माना देना पड़ेगा बल्कि आपके जरूरी काम भी रुक जाएंगे। खासतौर पर बैंक से जुड़े काम या टैक्स से जुड़ी सुविधाओं को मिलने में मुश्किल आ सकती है, लेकिन लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करवाना सभी के लिए जरूरी है? क्या आप भी इस नियम के दायरे में आती हैं? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल उठ रहे हैं तो आज का हमारा लेख आपके लिए है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि पैन कार्ड और आधार कार्ड को एक साथ लिंक करने से जुड़े नियम क्या हैं और किन लोगों के लिए दोनों को एक साथ लिंक करवाना जरूरी नहीं है। पढ़ते हैं आगे...
आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक, जिन लोगों की उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है, उन लोगों के लिए पैन आधार कार्ड को लिंक करवाना जरूरी नहीं है। इन्हें सरकार द्वारा बड़ी राहत दी गई है। साथ ही सुपर सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आने वाले लोगों को भी इसके तहत छूट दी गई है।

इसके अलावा जो एनआरआई हैं, उन्हें भी पैन और आधार कार्ड को लिंक करवाना जरूरी नहीं है।
आयकर अधिनियम की मानें तो जो लोग भारत के निवासी नहीं हैं, उन्हें भी लिंकिंग की जरूरत नहीं है यानी पैन और आधार कार्ड लिंक का नियम उन लोगों पर लागू नहीं होता है। बिना लिंक करके भी अकाउंट चल सकता है।
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असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर में रहने वाले लोगों को पैन-आधार लिंक नियम के दायरे में नहीं लिया गया है यानी स्पेसिफिक राज्यों के निवासी भी इन दोनों को लिंक करवाने के लिए बाध्य नहीं हैं।

बता दें कि लोगों को लगता है, बच्चों और जॉइंट अकाउंट वालों को छूट है पर ऐसा नहीं है। अगर किसी बच्चे की उम्र 8 साल से कम है, लेकिन वह अपने पास पैन कार्ड रखता है तो वह टैक्स के दायरे में आता है। ऐसे में उसे आधार कार्ड से अपना पैन लिंक करवाना होगा। हालांकि, कुछ बच्चों का पैन माता-पिता से जुड़ा होता है।
अगर बच्चों का बैंक खाता माता-पिता के खाते से जॉइंट है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें छूट मिलेगी। जो भी व्यक्ति खाते से जुड़ा है उनका व्यक्तिगत रूप से अपना पैन आधार लिंक होना जरूरी है। अगर लिंक नहीं करवाया तो न केवल पेंडिंग टैक्स रिफंड रुक जाएगा बल्कि रिफंड पर ब्याज भी नहीं मिलेगा।
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