कई बार ऐसा देखा गया है कि जब परिवार में किसी का निधन हो जाता है, तो परिवार वाले अपने प्रियजन के अकाउंट के तहत जारी किए गए एटीएम से पहले की तरह ही पैसे निकाल लेते हैं। लेकिन क्या आपको इस बात का जरा भी अंदाजा है कि आरबीआई के नियमों के मुताबिक ऐसा करना गैरकानूनी होता है। यहां तक कि अकाउंट से जुड़े नॉमिनी को भी बिना बैंक में सूचित किए बिना खाते से पैसा नहीं निकाल सकता है। क्योंकि यह गैरकानूनी है, तो ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर आपको सजा तक हो सकती है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील आजाद खान बताते हैं, "अगर बिना बैंक में सूचित किए किसी मृत व्यक्ति के एटीएम कार्ड से पैसे निकाला जाता है, तो बैंक के ब्रांच मैनेजर को अधिकार है कि वे अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता है।"
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के मुताबिक, किसी मृत व्यक्ति के एटीएम कार्ड से पैसे निकालना कानूनी नहीं है। बैंक मृत अकाउंट होल्डर के वारिसों पर उसे सूचित किए बिना पैसे निकालने के लिए आपराधिक मुकदमा नहीं चला सकता है। RBI ने बैंकों को मृत व्यक्तियों के अकाउंट की पहचान करने के बाद उन्हें डि-एक्टिवेट करने के लिए निर्देश दिया है।
मृतक के अकाउंट से पैसे निकालने के लिए, व्यवस्थापक को प्रशासन पत्र लेने की जरूरत होगी। पैसा निकालने के लिए सबसे पहले कानूनी उत्तराधिकारियों की पहचान करनी होगी। इसके लिए अक्सर कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र (Successor Certificate) या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (Succession Certificate) की जरूरत होती है।
अगर अकाउंट में किसी भी व्यक्ति को नॉमिनी नहीं बनाया गया है, तो अकाउंट होल्डर की मृत्यु के बाद उसके सभी कानूनी उत्तराधिकारी को Succession Certificate जमा करना होगा। इसके बाद ही अकाउंट के डेथ क्लेम का प्रोसेस पूरा हो पाएगा।
बैंक ग्राहकों को जब डेबिट, एटीएम कार्ड इश्यू करता है, तो उस पर दुर्घटना बीमा या असमय मौत पर फ्री इंश्योरेंस भी दिया जाता है। ऐसे में अगर सड़क दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो गयी हो और उनका एटीएम कार्ड है, तो संबंधित मृतक के परिजन दुर्घटना बीमा क्लेम कर के लाभ उठा सकते हैं।
एटीएम कार्ड पर मिलने वाले इंश्योरेंस को क्लेम करने के लिए कार्ड होल्डर के नॉमिनी संबंधित बैंक के ब्रांच में आवेदन करना पड़ता है। जिसमें एफआईआर की कॉपी, इलाज के प्रमाणपत्र जैसे कागजात जमा करने होते हैं। जिसके बाद कुछ दिनों में बीमा का क्लेम खाते में आ जाता है।
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अगर मृत व्यक्ति ने एटीएम कार्ड के लिए नामांकित व्यक्ति (nominee) चुना है, तो नामांकित व्यक्ति एटीएम कार्ड से पैसे निकाल सकता है। इसके लिए नामांकित व्यक्ति को बैंक को मृत्यु प्रमाण पत्र और इससे जुड़ी जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। फॉर्म के साथ में आपको मृतक की पासबुक, खाते का टीडीआर, चेक बुक, डेथ सर्टिफिकेट के अलावा अपना आधार और पैन कार्ड भी लगाना होता है। बैंक नामांकित व्यक्ति को एटीएम कार्ड से पैसे निकालने की इजाजत देगा।
अगर मृत व्यक्ति का खाता संयुक्त खाता (joint account) था, तो इससे जुड़े जीवित अकाउंट होल्डर एटीएम कार्ड से पैसे निकाल सकता है। जीवित अकाउंट होल्डर को बैंक को मृत्यु प्रमाण पत्र और जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके बाद बैंक जीवित अकाउंट होल्डर को एटीएम कार्ड से पैसे निकालने की अनुमति देगा।
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अगर मृत व्यक्ति ने नामांकित व्यक्ति या संयुक्त खाताधारक नहीं चुना है, तो कानूनी उत्तराधिकारी (legal heir) एटीएम कार्ड से पैसे निकाल सकता है। कानूनी उत्तराधिकारी को बैंक को मृत्यु प्रमाण पत्र, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (succession certificate) और मांगी गई दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके बाद बैंक कानूनी उत्तराधिकारी को एटीएम कार्ड से पैसे निकालने की अनुमति देगा।
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