ITR Refund Delay: आखिर आपका आइटीआर रिफंड क्यों अटका है? देरी की 5 बड़ी वजहें जानें; ऐसे करें ठीक

हम में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने समय से ITR भर तो दिया है, लेकिन अभी तक उनका रिफंड अटका हुआ है। ऐसे में परेशान होना जायज है। हालांकि, आप अकेले ऐसे नहीं है, जिन्हें ये दिक्कत हो रही है। Income Tax Department की ओर से छोटे-छोटे रिफंड पहले ही जारी कर दिए गए हैं। वहीं कुछ लोगों को अभी भी रिफंड का इंतजार है। इसके पीछे एक नहीं बल्कि पांच कारण हो सकते हैं।
आज हम आपको बता रहे हैं कि ITR रिफंड अटकने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। साथ ही ये भी जानकारी देंगे कि आप इसे कैसे ठीक कर सकती हैं। आइए जानते हैं-
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ITR रिफंड आने में कितना समय लगता है?
ITR फाइल करने और e-verify करने के बाद आमतौर पर चार से पांच हफ्तों का समय लगता है, लेकिन अगर आपका बैंक अकाउंट, आधार या पैन (Aadhaar-PAN) लिंकिंग या आपकी रिटर्न की जानकारी में कुछ गड़बड़ी है, तो ये समय बढ़ सकता है। अगर समय पूरे हाे चुके हैं और रिफंड नहीं आया, तो सबसे पहले अपना ईमेल और इनकम टैक्स पोर्टल जरूर चेक करें। कई बार डिपार्टमेंट वहां नोटिफिकेशन भेजता है।
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ITR Refund Status कैसे चेक करें?
- इनकम टैक्स पोर्टल eportal.incometax.gov.in पर जाएं
- अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें
- e-File टैब पर क्लिक करें
- इनकम टैक्स रिटर्न्स के बाद व्यू फाइल्ड रिटर्न्स सेलेक्ट करें
- यहां आपको अपनी सभी रिटर्न्स की स्टेटस दिख जाएगी।
- रिफंड की जानकारी देखने के लिए View Details पर क्लिक करें।
ITR रिफंड अटकने के पीछे 5 सबसे बड़े कारण
बैंक अकाउंट की गलत जानकारी
- अगर आपकी रिटर्न में बैंक अकाउंट नंबर या IFSC गलत भर गई है, तो रिफंड क्रेडिट नहीं होगा।
- फॉर्म सब्मिट करने से पहले अकाउंट नंबर और IFSC जरूर चेक करें।
- पोर्टल पर बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेटेड होना चाहिए।
- अगर आपने बाद में बैंक डिटेल अपडेट की है, तो प्रोसेस में समय लग सकता है।
आधार-पैन (Aadhaar-PAN) लिंकिंग की दिक्कत
कई बार Aadhaar और PAN में लिंकिंग की दिक्कत से भी रिफंड रुक जाता है। ध्यान रखें कि दोनों लिंक हों और जानकारी एक जैसी हो। अगर लिंकिंग में कोई गलती है, तो डिपार्टमेंट रिफंड रोक देता है।
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गलत क्लेम या अधूरी जानकारी
अगर आपने डडिक्शन या बाकी क्लेम ऐसी चीजों के लिए लगा दिया है, जिसके लिए डॉक्युमेंट चाहिए, तो डिपार्टमेंट पहले उसकी जांच करता है। गलत या बढ़ा-चढ़ाकर किए गए क्लेम की जांच में ज्यादा समय लगता है। ऐसे में जरूरत पड़ने पर विभाग आपको नोटिस भी भेज सकता है।
आपकी आय की जानकारी में मिसमैच होना
अगर फॉर्म 26AS, AIS या फॉर्म 16 में दिए गए नंबर आपकी रिटर्न से नहीं मिल रहे हैं, तो भरी आपका रिफंड रोका जा सकता है। ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पुष्टि मांगता है। जब तक जानकारी मैच नहीं होती, रिफंड प्रोसेस नहीं होता है।
E-Verification में देरी
रिफंड तभी प्रोसेस होता है जब आपने ITR को e-verify कर दिया हो। अगर वैरिफिकेशन देर से हुआ हो, तो भी रिफंड उसी हिसाब से लेट होगा। अगर चार से पांच हफ्ते बाद भी रिफंड नहीं आए, तो नोटिफिकेशन या ईमेल चेक करें।
क्या करें अगर रिफंड अभी भी नहीं मिला?
- पोर्टल पर स्टेटस चेक करें
- बैंक डिटेल्स दरोबारा देखें
- फॉर्म 26AS, AIS और 16 की जानकारी को चेक करें
तो अगर आप भी ITR रिफंड अटका हुआ है, तो इसके पीछे ये कारण हो सकते हैं। आप विभाग को दी हुई जानकारी को दोबारा चेक कर सकती हैं। साथ ही अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी है, तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़ी रहें हरजिंदगी से।
Image Credit- Freepik/AI Generated
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