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टैक्स क्लेम करते समय हो गई है चूक? ITR नोटिस आने पर क्‍या करें, जानें स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

टैक्‍स भरते समय अक्‍सर कई लोग गलती कर देते हैं। ऐसे में बाद में ITR की तरफ से नोटिस आना ताे तय होता है। अगर आपको भी नोट‍िस म‍िला है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपको बताएंगे क‍ि अगर आपको आयकर व‍िभाग से क्‍लेम का नोट‍िस म‍िल जाए तो आपको क्‍या करना चाह‍िए।
Editorial
Updated:- 2025-12-04, 14:44 IST

ऑनलाइन सुव‍िधाओं से भले ही चीजें आसान हो गई हैं, लेक‍िन कई गलत‍ियां भी हो जाती हैं। कई बार तो ऐसा होता है क‍ि हम हड़बड़ाहट में कुछ गलत ड‍िटेल्‍स भर देते हैं। यही चीज टैक्‍स भरते समय भी हो जाती हैं। किसी ने डिडक्शन गलत भर दिया, तो किसी से TDS की एंट्री मिस हो जाती है। कोई रिफंड ज्यादा दिखा बैठता है। ऐसे में बाद में ITR की तरफ से नोटिस आना ताे तय होता है।

नोट‍िस म‍िलने पर लोग घबरा जाते हैं, लेक‍िन असल में ये नोटिस आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, बल्कि सिर्फ एक इंफॉर्मेशन चेक होता है। इसका मतलब है कि विभाग को आपके रिटर्न में कुछ गड़बड़ी लगी है और वे आपसे सुधार चाहते हैं। हम आपको बताएंगे क‍ि अगर आपको आयकर व‍िभाग से क्‍लेम का नोट‍िस म‍िल जाए तो आपको क्‍या करना चाह‍िए। आइए जानते हैं-

wrong tax claims notice in itr (2)

व‍िभाग मांग सकता है ड‍िटेल

इस साल फाइलिंग में ऐसा देखने को मिला है कि काफी लोगों ने गलत डिडक्शन या रिफंड क्लेम कर दिया था, जिस वजह से रिफंड प्रोसेस भी कई केस में रुक गया। ऐसे में अगर आपने क्लेम गलत किया है, तो आयकर विभाग आपसे डिटेल मांग सकता है या पेमेंट करवाने काे कह सकता है। इसलिए नोटिस आने पर सबसे जरूरी है कि आप डॉक्यूमेंट्स निकालें और स्टेप-बाय-स्टेप आगे बढ़ें।

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ITR नोटिस मिलने पर सबसे पहले क्या करें?

अपना नोटिस ध्यान से पढ़ें। आपको उसमें देखना चाह‍िए क‍ि नोटिस किस वजह से मिला है। गलत डिडक्शन, गलत रिफंड क्लेम या फिर कोई डेटा मिसमैच तो नहीं हुआ है? सभी डॉक्‍यूमेंट्स को दोबारा चेक करें। फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट, टीडीएस डिटेल, 80C और 80D इंवेस्‍टमेंट प्रूफ, मेडिकल और LIC बिल, सब को एक बार चेक करें कि कही डेटा गलत तो नहीं डाला था।

रिवाइज्ड ITR फाइल करें

अगर आपकी जमा की गई राशि टैक्स में कम रह गई है उसे समय पर दाेबारा भर दें। पेमेंट करने के बाद रिवाइज्ड ITR फाइल कर सकती हैं। बस ध्यान रखें क‍ि वही गलती दोबारा न करें। जो गलत‍ियां बताई गईं हैं, उन्‍हें ही ठीक करें, वरना बाद में आपको पेनाल्टी भी भरनी पड़ सकती है।

ऐसे भेज सकती हैं जवाब

अगर आपको लगता है कि आपसे कोई गलती नहीं हुई है तो अपनी ओर से जवाब भेज सकती हैं। सेक्शन 139(4) के तहत सुधार (rectification) के लिए रिक्वेस्ट करें। डॉक्‍यूमेंट्स का हवाला देना न भूलें। इससे आप जो क्‍लेम कर रही हैं, उसका ठोस सबूत रहेगा।

रिवाइज्ड ITR कैसे फाइल करें?

अगर आपको रिटर्न में गलती मिलती है, तो उसे सही करने का सबसे आसान तरीका है क‍ि आप रिवाइज्ड ITR फाइल कर दें। आप इसे ऑनलाइन भी भर सकती हैं।

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  • सबसे पहले लॉग‍िन करने के ल‍िए इनकम टैक्स की ऑफिशियल ई-फाइलिंग वेबसाइट खोलें।
  • अपना यूजर आईडी और पैन डालकर लॉगिन करें।
  • जिस साल का ITR सुधारना है, वही साल चुनें
  • सही ITR फॉर्म सेलेक्ट करें और डाउनलोड करें
  • सारी एंट्री फिर से ध्यान से भरें
  • ओर‍िज‍िनल ITR का एक्नॉलेज नंबर और तारीख याद से डालें
  • फॉर्म फाइनल होने पर XML फाइल जनरेट करें
  • अपलोड करने से पहले एक बार फिर गलतियां चेक कर लें
  • Upload Return में जाएं
  • सही फॉर्म चुनें
  • XML फाइल अपलोड करें

आप इनमें से किसी भी तरीके से कर सकती हैं-

  • आधार OTP
  • नेट बैंकिंग
  • या ऑफलाइन पोस्टल वेरिफिकेशन

बस ध्यान रखें क‍ि रिवाइज्ड ITR फाइल करने की लास्‍ट डेट 31 दिसंबर रहती है। इससे पहले आप सभी काम कर लें।

नोटिस मिलना घबराने वाला मामला लग सकता है, लेकिन इसका समाधान भी सीधा है। समझदारी से क‍िया गया हर काम आसान हो सकता है। साथ ही अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी है, तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़ी रहें हरजिंदगी से।

Image Credit- Freepik/Ai Generated

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