Who Can Dismiss The Chief Minister: सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के पास कई तरह के अधिकार हैं। इन दिनों तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का एक बयान काफी चर्चा में है। उनके बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार भी लगाई थी। दरअसल, 26 मार्च को रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना विधानसभा में 10 विधायकों को संबोधित करते हुए कहा था, "राज्य में कोई उपचुनाव नहीं होने वाले।" इस पर कोर्ट ने कहा था, "हमें नेताओं के बयानों से फर्क नहीं पड़ता। हम लोकतंत्र के दो स्तंभों का सम्मान करते हैं और नेताओं से भी यही उम्मीद रखते हैं।"
ऐसे में बहुत से लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या अगर कोई मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करता है, तो कोर्ट उसे उसके पद से हटा सकता है? आइए जानें, क्या कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर मुख्यमंत्री को पद से हटा सकता है सुप्रीम कोर्ट?
क्या मुख्यमंत्री को उसके पद से हटा सकता है सुप्रीम कोट?
सुप्रीम कोर्ट के पास राज्य सरकारों और उनके अधिकारियों से संबंधित आदेश जारी करने के अधिकार होते हैं। सुप्रीम कोर्ट कभी भी सीधे तौर पर किसी मुख्यमंत्री को उसके पद से बर्खास्त नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री को उसके पद से हटाने की शक्ति केवल राज्यपाल के पास ही होती है। यदि किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री विधानसभा का विश्वास खो देता है, तो राज्यपाल के पास यह अधिकार है कि वह मुख्यमंत्री के उसके पद से अपदस्थ कर सकता है।
क्या कहता है संविधान?
संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत, सुप्रीम कोर्ट के पास न्याय प्रशासन के लिए निर्देश और आदेश जारी करनी की शक्ति है, लेकिन वह सीधे तौर पर किसी मुख्यमंत्री को उसके पद से नहीं हटा सकता।
मुख्यमंत्री को कब हटाया जा सकता है?
राज्यपाल एक राज्य का प्रमुख होता है। इस नाते वही एक मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। एक मुख्यमंत्री राज्यपाल के सामने ही पद संभालता है। ऐसे में यदि कोई मुख्यमंत्री विधानसभा का विश्वास खो देता है, तो राज्यपाल उसे उसके पद से हटाने का हक रखता है। अगर मुख्यमंत्री विधान सभा में बहुसंख्यक समर्थन खो देता है, तो उसे इस कंडीशन में खुद ही इस्तीफा देना होता है और राज्यपाल भी उसे डिसमिस कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकारों के साथ मुख्यमंत्री के कार्यों की समीक्षा भर कर सकता है।
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Image Credit: her zindagi
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