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आपका इनकम टैक्स रिफंड अब तक क्यों नहीं आया? इन 3 वजहों से अटक सकता है आपके खाते में आने वाला पैसा

यदि आईटीआर फाइल करने के बाद भी आपका इनकम टैक्स रिटर्न नहीं आया है तो बता दें इसके पीछे कुछ कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। ऐसे में इस लेख के माध्यम से जानेंगे कि इन कारणों के बारे में...
Editorial
Updated:- 2026-01-02, 19:14 IST

जब लोग अपनी आईटीआर भर देते हैं तो उसके बाद उन्हें सबसे ज्यादा इंतजार इनकम टैक्स रिफंड का होता है। आमतौर पर रिटर्न प्रोसेस होने के बाद कुछ दिनों के अंदर रिफंड बैंक खाते में जमा हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इसमें हफ्ते या महीने बीत जाते हैं और लोगों का पैसा ही नहीं आता। अगर आप भी इसी स्थिति का सामना कर रहे हैं और आपका रिफंड अभी तक नहीं आया है तो बता दें कि इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं, जिनके बारे में पता होना जरूरी है। ऐसे में इन कारणों के बारे में इस लेख के माध्यम से बताएंगे। आज का हमारा लेख इसी विषय पर है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि इनकम टैक्स रिफंड अब तक क्यों नहीं आया है। पढ़ते हैं आगे..

अभी तक क्यों नहीं आया इनकम टैक्स रिटर्न?

बता दें कि सबसे बड़ा और आम कारण यह है कि आयकर विभाग अब केवल ई रिफंड जारी करता है जो सीधे आपके बैंक खाते में जमा होता है। यदि आपका बैंक खाता ई-फाइलिंग पोर्टल पर वैलिडेटेड नहीं है तो विभाग पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाता है। 

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ऐसे में आप आयकर पोर्टल पर लॉगिन करें और माय बैंक अकाउंट सेक्शन में जाकर जांचे कि आपका खाता वैलिडेट है या नहीं। साथ ही यह भी देखें कि आपका पैन कार्ड आपके बैंक खाते से लिंक है या नहीं है।

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कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ फॉर्म भर देते हैं लेकिन वेरीफिकेशन नहीं करवाते। तब भी रिफंड अधूरा रह जाता है। यदि आपने रिटर्न फाइल की है, लेकिन उसे ई वेरीफाई नहीं किया है तो आयकर विभाग आपका रिटर्न पूरी नहीं करेगा। ऐसे में आधार, ओटीपी, नेट बैंकिंग या डिजिटल सिग्नेचर के जरिए आप तुरंत रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं।

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कभी-कभी आपके द्वारा दी गई जानकारी विभाग के पास मौजूद डेटा में नहीं होती है या उनमें थोड़ा-सा अंतर होता है। इस कारण भी रिफंड रुक जाता है। ऐसे में बता दें कि यदि आपके फॉर्म 26AS/AIS और फाइल किए गए आईटीआर में टीडीएस के आंकड़ों का मिलान नहीं होता है तो विभाग नोटिस जारी कर देता है। इसके अलावा यदि पिछले किसी साल का बकाया टैक्स आप पर है तो भी रिफंड में दिक्कत आ सकती है।
ऐसे में आप पोर्टल पर Response to Outstanding Demand सेक्शन चेक करें और सुनिश्चित करें कि सभी टीडीएस विवरण सही भरे गए हैं

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