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what is the order and rule of grap 4 in delhi know restrictions and penalty

Grap 4 में केवल गाड़ियां या स्कूल नहीं, इन चीजों पर भी लागू हो जाते हैं नियम, जानें इसका अर्थ और उल्लंघन पर जुर्माना

दिल्ली में रहने वाले लोगों को Grap 4 के बारे में पूरी जानकारी पता होनी चाहिए। जिस तरह से पॉल्यूशन पीक पर है, यह आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। ऐसे में सरकार द्वारा जारी किए गए नियम को तोड़ने पर आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है।
Editorial
Updated:- 2025-12-15, 14:08 IST

Grap 4 क्या है और इसमें क्या होता है? अभी भी बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते। कुछ लोगों को लगता है कि ग्रैप 4 लगने के बाद स्कूल बंद हो जाते हैं, तो कई लोगों का मानना है कि इसके लागू होने पर गाड़ियां सड़कों पर नहीं चलती। जो लोग इसके बारे में नहीं जानते, उनके लिए यह जानकारी काम की है। आज के इस आर्टिकल में हम आपको ग्रैप 4 क्या है और इसमें क्या नियम लागू होते हैं, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। दिल्ली में रहने वालो

Grap 4 की फुल फॉर्म और क्यों लागू होता है?

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-Graded Response Action Plan) इसके आगे अगर 4 लगा है, तो इसका अर्थ है कि यह चौथे स्टेज पर चल रहा है। इसे वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने लागू किया है। अगर किसी शहर में एक्यूआई 450 के पार जाता है, तो यह Grap 4 लगाने की नौबत आ जाती है। इसके लागू होने पर, शहर में कई चीजों पर रोक लगाई जाती है, जो प्रदूषण का कारण बन रहे होते हैं। इसमें कमी की जाती है। 1, 2 और 3 स्टेज के बाद अगर प्रदूषण नियंत्रित नहीं होता और यह 450 के पार हो जाता है, तो Grap 4 लगा दिया जाता है।

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Grap 4 में कौन से वाहनों पर रोक लगती है?

Grap 4 में उन चीजों पर रोक लगती है, जो प्रदूषण फैला रहे हैं। स्कूलों के हाइब्रिड मोड पर डालने का कारण बच्चों की सेफ्टी के लिए है। प्रदूषण अधिक होने की वजह से बच्चों की सेहत का भी ध्यान रखा चा सके, इसलिए यह नियम लागू किया गया है।

ग्रैप 4 लागू होने के बाद ट्रक दिल्ली में एंट्री नहीं कर पाते हैं। इसपर सख्त रोक लगा दी जाती है। उन्हें दिल्ली के बाहर ही रोक दिया जाता है। हालांकि, इसमें कुछ नियम तय किए गए हैं। आवश्यक सेवाएं देने वाले ट्रक को दिल्ली में आने से रोक नहीं है।

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Grap 4 के बाद कौन से ट्रक दिल्ली में आ सकते हैं?

Grap 4 के बाद LNG/CNG/इलेक्ट्रिक या BS-VI डीजल ट्रकों को दिल्ली में एंट्री मिलती है। हालांकि, इसमें भी ध्यान रखें कि BS-IV के दिल्ली रजिस्टर्ड पुराने नंबर को दिल्ली में चलाने पर प्रतिबंध है। पुराने डीजल मध्यम और भारी वाहन ग्रैप 4 के दौरान वाहन नहीं चला सकते। हालांकि, इसमें भी आवश्यक सेवाओं वाले ट्रकों और वाहनों को अनुमति मिलती है।

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नहीं कर सकते कोई निर्माण कार्य

ग्रैप 4 के दौरान दिल्ली में हाईवे और फ्लाईओवर के निर्माण पर भी रोक लग जाती है। पब्लिक प्रोजेक्ट, पावर लाइन और पाइपलाइन जैसे काम भी नहीं कर सकते। इसके साथ ही सरकारी और निजी ऑफिस में भी 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्य करने का निर्देश होता है।

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Grap 4 में दिल्ली के बाहर से कौन से वाहन आ सकते हैं?

प्राइवेट कार की बात करें, तो BS-III पेट्रोल/BS-IV डीजल गाड़ियां दिल्ली-NCR में चलने पर पाबंदी। ध्यान रखें कि BS-6 या उससे ऊपर के पेट्रोल वाहन, CNG और इलेक्ट्रिक वाहन ही दिल्ली में आ सकते हैं।

ध्यान रखें अगर आप नियम का उल्लंघन करते हैं, तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। 

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image credit- freepik

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