जब हम नौकरी या बिजनेस करना शुरू करते हैं, तो उसके साथ ही हम रिटायरमेंट प्लानिंग भी करने लग जाते हैं। रिटायटमेंट प्लानिंग करना हर किसी के लिए जरूरी है, क्योंकि यह आपको फ्यूचर के लिए फाइनेंशियली मजबूत बनाता है। आजकल भारत में आपको फ्यूचर सेविंग्स करने में मदद करने के लिए कई सेविंग्स स्कीम्स मिलेंगी। जिसमें, तीन पॉपुलर स्कीम्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) हैं। लेकिन, क्या आपको पता है कि तीनों में क्या अंतर है और इनके क्या-क्या फायदे हैं?
आज हम इस आर्टिकल में आपको EPF, PPF और NPS के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। आपको किस स्कीम में इन्वेस्ट करना है, इसका फैसला हम आपके ऊपर छोड़ते हैं।
कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) भारत सरकार द्वारा अनिवार्य सेविंग्स स्कीम है, जिसे विशेष रूप से सैलरी वाले कर्मचारियों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी और रिटायरमेंट बेनिफिट्स देने के लिए डिजायन किया गया है। EPF को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा मैनेज किया जाता है और इस स्कीम में कर्मचारी की बेसिक सैलरी और DA का 12% हिस्सा प्रोविडेंट फंड में जमा होता है और इतना ही कंपनी की तरफ से भी जमा किया जाता है। इस अकाउंट में समय के साथ पैसा जमा होता रहता है और उस पर सरकार की ओर से सालाना निर्धारित ब्याज भी मिलता है।
कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद EPF का पैसा पेंशन के तौर पर मिल जाता है। आमतौर पर, कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के बाद या 58 साल की उम्र के बाद पैसा निकाल सकता है। इसके अलावा, इस स्कीम के तहत आप पढ़ाई के लिए, घर खरीदने के लिए, शादी के लिए और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आंशिक विड्रॉल कर सकते हैं।
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पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक सेविंग्स स्कीम है। इस सरकारी योजना में आप सालाना कम से कम 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इस स्कीम में एकमुश्त या किश्तों में पैसा जमा कर सकते हैं। आपको बता दें कि एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये से अधिक राशि जमा करने पर कोई ब्याज नहीं मिलता है।
PPF का मैच्योरिटी पीरियड 15 साल का है और अगर आप मैच्योरिटी पीरियड के बाद इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो केवल 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। हालांकि आपको मैच्योरिटी से एक साल पहले ही एक्सटेंशन के लिए आवेदन करना होता है। आप PPF अकाउंट खोले जाने के 6 साल बाद इमरजेंसी में 50 फीसदी जमा राशि निकाल सकते हैं।
PPF स्कीम में इन्वेस्ट करने पर आपको सालाना ब्याज भी मिलता है। हर साल मार्च में आपके अकाउंट में ब्याज का पेमेंट किया जाता है। इस स्कीम को लेकर आप IT सेक्शन 80सी के तहत PPF में जमा राशि पर टैक्स छूट का लाभ पा सकते हैं। इसके अलावा, आप 3 सालों तक PPF अकाउंट को रन कराने के बाद इस पर लोन भी ले सकते हैं और आपको केवल 9.1% की दर से ब्याज चुकाना होता है। आप PPF अकाउंट पोस्ट ऑफिस समेत देश के किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक में ओपन करवा सकते हैं और इसमें, नॉमिनी होना जरूरी है।
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नेशनल पेंशन स्कीम(NPS) लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतरीन सरकारी स्कीम है। इस योजना के तहत, आप हर महीने 6,000 रुपये इन्वेस्ट करके 60 साल के बाद 50,000 रुपये पेंशन पा सकते हैं। NPS में इन्वेस्ट करने पर आपको IT के सेक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये की छूट के साथ 80CCD के तहत 50,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है।
आपको बता दें कि NPS में दो तरह के अकाउंट खुलते हैं, एनपीएस टियर-I खाता और एनपीएस टियर -II खाता। NPS टियर -I खाता उनके लिए होता है, जिनका PF जमा नहीं होता है। आप NPS अकाउंट 500 रुपये जमा करके खोल सकते हैं और 3 सालों तक पैसा जमा करने के बाद आप आंशिक रूप से विड्रॉल भी कर सकते हैं।
रिटायरमेंट के बाद, एक बार में आप 60% राशि निकाल सकते हैं और बाकी राशि को पेंशन के लिए छोड़ सकते हैं। इस अमाउंट से Annuity खरीदी जाएगी और एन्यूटी खरीदने के लिए आप जितना ज्यादा अमाउंट छोड़ेंगे, आपको रिटायर होने के बाद उतनी ज्यादा पेंशन मिलेगी।
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