EPFO Pension Update 2025: क्या EPS भुगतान 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये होने वाली है? जानें पेंशन को लेकर क्या किए गए बदलाव

सरकारी नौकरी करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए जरूरी है। इतना ही नहीं बल्कि लाखों बुजुर्गों के लिए पेंशन उनकी बुढ़ापे का सहारा होती है, लेकिन कम पेंशन भुगतान गुजर-बसर करने में चुनौती बनता जा रहा है। इसके पीछे का मुख्य कारण दवाइयां और इलाज का बढ़ता खर्च है। हालांकि आज भी पेंशन पुराने स्तर पर अटकी हुई है। इस विषय को लेकर बीते दिन सदन में सवाल उठा था कि सरकार न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपये कर दें। अगर आप भी पेंशनधारक हैं, तो यकीनन आप भी जानना चाहती होंगी कि क्या आपकी न्यूनतम पेंशन में राशि में वृद्धि होगी या नहीं। आज इस लेख में हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या पेंशन धारक के लिए क्या बदलाव किए गए हैं। साथ ही जानें NPS से UPS में कौन सा फायदेमंद-
क्या न्यूनतम ईपीएस-95 पेंशन राशि में होगी बढ़ोत्तरी?
सरकार ईपीएस-95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह करने पर विचार नहीं कर रही है। बता दें कि सरकार फिलहाल न्यूनतम EPS पेंशन बढ़ाने पर कोई विचार नहीं कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्ष 2019 के फंड मूल्यांकन के अनुसार EPS-95 में एक्चुरियल डेफिसिट है। यानी फंड इतनी रिटर्न नहीं दे पा रहा है कि इससे पहले से दिए जा रहे पेंशन दायित्वों को पूरी तरह निभाया जा सके।
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ईपीएस-95 क्या है?
कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस-95) आकस्मिकताओं की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करने वाले लाभ प्रदान करती है, जो सदस्यों और उनके परिवारों के लिए वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है। ईपीएस ग्राहक लंबे समय से न्यूनतम और अधिकतम ईपीएस पेंशन सीमा बढ़ाने की कर रहे हैं।
ईपीएस-95 पेंशन के क्या लाभ हैं?
- ईपीएस सदस्य 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति पर पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
- 50 वर्ष की आयु से प्रारंभिक सदस्य पेंशन भी प्राप्त कर सकते हैं।
- सेवा के दौरान स्थायी और पूर्ण विकलांगता पर विकलांगता पेंशन।
- सदस्य या पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर विधवा/विधुर को पेंशन मिलेगी।
- सदस्य की मृत्यु के बाद 2 बच्चों के लिए बाल पेंशन उनके 25 वर्ष की आयु तक उपलब्ध है।
- जब किसी सदस्य का जीवनसाथी न हो या जीवनसाथी की मृत्यु हो जाए तो उसकी मृत्यु पर 25 वर्ष की आयु तक 2 अनाथ बच्चों को अनाथ पेंशन भी उपलब्ध है। विकलांग बच्चे/अनाथ पेंशन विकलांग बच्चे/अनाथ के पूरे जीवन के लिए दी जाती है।
- सदस्य की मृत्यु पर नामित व्यक्ति को पेंशन प्रदान की जाती है और ईपीएस, 1995 के तहत परिभाषित परिवार न होने की स्थिति में सदस्य द्वारा विधिवत नामित व्यक्ति को आजीवन भुगतान किया जाता है।
- सदस्य की मृत्यु पर आश्रित पिता/माता को पेंशन प्रदान की जाती है, बशर्ते सदस्य का कोई परिवार या नामित व्यक्ति न हो।
- सेवा से बाहर निकलने या सेवानिवृत्ति पर निकासी लाभ, बशर्ते सदस्य ने पेंशन के लिए पात्र सेवा प्रदान न की हो।
UPS और NPS में क्या फायदेमंद
UPS यानी Unified Pension Scheme सरकार की नई पेंशन व्यवस्था है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई है। बता दें कि यह पूरी तरह से नेशनल पेंशन सिस्टम पर आधारित है। हालांकि इसका फायदा रिटायरमेंट के बाद तय पेंशन मिलती है, जबकि NPS पूरी तरह बाजार पर निर्भर रहता है।
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