भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा फास्टैग प्रणाली को टोल टैक्स भुगतान को आसान और सुगम बनाने के लिए लागू किया गया था। यह रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) तकनीक पर काम करता है, जिससे वाहन टोल प्लाजा से गुजरते समय बिना रुके टोल टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। भारत में चलने वाली हर कार पर फास्टैग स्टीकर लगाना अनिवार्य है। अगर किसी वाहन पर फास्टैग नहीं लगा होता है, तो टोल बूथ पर उससे दोगुना टोल टैक्स वसूला जाता है।
1 अप्रैल 2024 से लागू 'वन व्हीकल वन फास्टैग' नियम के तहत
- हर एक वाहन के लिए केवल एक ही फास्टैग मान्य होगा।
- अगर किसी वाहन पर एक से अधिक फास्टैग हैं, तो केवल एक्टिव फास्टैग ही टोल भुगतान के लिए उपयोग किया जाएगा।
- इनेक्टिव फास्टैग से जुड़े खाते से पैसे काट लिए जाएंगे, लेकिन टोल भुगतान नहीं होगा।
- नए वाहन मालिकों को वाहन पंजीकरण के समय फास्टैग हासिल करना होगा।
- मौजूदा वाहन मालिकों को 15 नवंबर 2024 तक अपने सभी फास्टैग को एक वाहन से जोड़ना होगा।
फास्टैग से जुड़े फर्जीवाड़े
असल में फास्टैग से जुड़े कई फर्जीवाड़े सामने आए थे, जिनमें कई वाहन मालिक एक ही फास्टैग का इस्तेमाल करके टोल टैक्स से बचने की कोशिश कर रहे थे। इस प्रकार के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए 'वन व्हीकल वन फास्टैग' नियम लागू किया गया है। इसके अलावा, 'वन व्हीकल वन फास्टैग' नियम के लागू होने के बाद, फास्टैग से जुड़े केवाईसी (Know Your Customer) प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मतलब है कि सभी फास्टैग धारकों को अपनी पहचान और वाहन के मालिक का प्रमाण NHAI के साथ जमा करना होगा। अगर आपने अभी तक अपने फास्टैग के लिए KYC नहीं करवाया है, तो यह जरूरी है कि आप इसे जल्द से जल्द करा लें। KYC न कराने पर आपके फास्टैग के इनएक्टिव होने की संभावना है।
यहां KYC कराने के कुछ जरूरी पहलू दिए गए हैं
- KYC एक बार की प्रक्रिया है।
- आप KYC ऑनलाइन या किसी FASTag सेवा केंद्र पर कर सकते हैं।
- KYC के लिए जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और चालक का लाइसेंस शामिल हैं।

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NHAI की 'एक वाहन, एक फास्टैग' पहल
इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ETC) सिस्टम की कैपेसिटी को बढ़ाने और टोल प्लाजा पर सुगम आवाजाही तय करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने 'एक वाहन, एक फास्टैग' पहल शुरू की है। इस पहल का मकसद कई वाहनों के लिए एक ही फास्टैग के इस्तेमाल और किसी खास वाहन से जुड़े कई फास्टैग के इस्तेमाल पर रोक लगाना है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL)
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) को निर्देश दिया है कि वह अपने कस्टमर्स और कारोबारियों को अपने खाते 15 मार्च तक अन्य बैंकों में ट्रांसफर करने की सलाह दे। इस निर्देश का खास वजह PPBL में बैंकिंग नियमों और विनियमों का पालन न करना है।
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RBI का PPBL ग्राहकों को निर्देश
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने Paytm की सहयोगी इकाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) के ग्राहकों और कारोबारियों को 15 मार्च 2024 तक अपने खाते दूसरे बैंकों में ट्रांसफर करने की सलाह दी थी। यह निर्देश PPBL के बैंकिंग लाइसेंस को रद्द करने के RBI के फैसले के बाद आया था। RBI ने PPBL को 15 मार्च 2024 तक अपनी सभी बैंकिंग एक्टिविटी को बंद करने का निर्देश दिया था। PPBL के ग्राहकों को सलाह दी गई थी कि वे अपने खातों में जमा राशि को दूसरे बैंकों में ट्रांसफर कर लें।
RBI ने यह भी आश्वासन दिया था कि PPBL ग्राहकों के डेटा और धन की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
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