herzindagi
Rules for keeping antique items in India

Antique Items को रखने का है शौक, तो आज ही जान लें नियम; जाना पड़ सकता है जेल

पुरानी चीजों को कलेक्ट करना कई बार लोगों को बहुत पसंद होता है। अब ऐसे में वह हमेशा ऐसी चीजों को खोजते या खरीदते हैं, जो देखने में अलग और इतिहास से नाता रखती है। पर क्या आपको पता है कि एंटिक आइटम्स को रखने को लेकर नियम बनाए गए हैं। अगर आप इस नियम के इतर जाकर इन चीजों को अपने घर में रखते हैं तो आपको जेल या जुर्माना देना पड़ सकता है।
Editorial
Updated:- 2025-12-12, 15:38 IST

पुरानी और ऐतिहासिक चीजों, जिन्हें हम पुरावशेष यानी एंटीक आइटम्स (Antique Items) कहते हैं। ये चीजें हमारे इतिहास और संस्कृति का हिस्सा होती हैं और इनका मूल्य समय के साथ बढ़ता जाता है। हालांकि, भारत में इन चीजों को खरीदना, बेचना या अपने पास रखना कानून द्वारा तय किया जाता है। कुछ लोगों इन चीजों का इतना शौक होता है कि वह छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी पुरानी चीजों को कलेक्ट करके रखते हैं, लेकिन आपको बता दें कि अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते, तो अनजाने में आप कानूनी मुसीबत में पड़ सकते हैं और यहां तक कि आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। चलिए जानिए ऐसा क्यों और एंटीक चीजों को रखने के लिए क्या है कानून-

एंटीक आइटम किसे कहते हैं?

Antiquity ownership certificate India

भारत में, किसी भी वस्तु को Antique तब माना जाता है जब वह कम से कम 100 वर्ष पुरानी हो। इसमें मूर्तियां, सिक्के, पेंटिंग, कलाकृतियां, पांडुलिपियां या कोई भी ऐसी वस्तु शामिल है जो ऐतिहासिक, कलात्मक या पुरातात्विक महत्व रखती हो।

इसे भी पढ़ें- Rent Agreement Rules 2025: ना चलेगी मकान मालिक की मनमानी, ना मांगेंगे मनचाहा डिपॉजिट, न्यू रेंट रुल्स में हुए कई बदलाव; जानें यहां

अनिवार्य पंजीकरण का नियम

एंटिक चीजों को अपने पास रखने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। यह नियम पुरावशेष और कला निधि अधिनियम, 1972 के तहत, यदि आपके पास 100 साल से अधिक पुरानी कोई वस्तु है, तो आपको उसका पंजीकरण कराना अनिवार्य है। यह पंजीकरण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारियों के पास कराना होता है। बिना पंजीकृत एंटीक आइटम को अपने पास रखना या उसका लेन-देन करना दंडनीय अपराध है। पंजीकरण से सरकार को देश की ऐतिहासिक धरोहर का रिकॉर्ड रखने में मदद मिलती है।

एंटीक आइटम्स का निर्यात और बिक्री

antiquity rules

किसी भी पुरावशेष को भारत से बाहर भेजना सख्त मना है। केवल भारत सरकार या ASI द्वारा अधिकृत संस्थाएं ही कुछ विशेष कलाकृतियों का निर्यात कर सकती हैं।

आप किसी भी पंजीकृत पुरावशेष को केवल लाइसेंस प्राप्त डीलर को ही बेच सकते हैं। आप इसे किसी आम व्यक्ति को सीधे नहीं बेच सकते। डीलर को भी यह सुनिश्चित करना होता है कि वह खरीदी गई वस्तु का रिकॉर्ड ASI के पास दर्ज कराए।

नियमों का उल्लंघन करने पर सजा क्या है?

पुरावशेष अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने पर आपको गंभीर सजा हो सकती है। इस अधिनियम के तहत, उल्लंघन करने पर कम से कम 6 महीने से लेकर 3 साल तक की जेल और जुर्माना भी हो सकता है।

इसे भी पढ़ें- स‍िक्‍कों के डिजाइन देखकर घबराएं नहीं, RBI ने खुद दूर क‍िया कन्‍फ्यूजन; कैसे करें असली-नकली की पहचान?

आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक पर शेयर और लाइक जरूर करें। इसी तरह और भी आर्टिकल पढ़ने के लिए जुड़े रहें हरजिंदगी से। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें।

Image credit- Freepik


यह विडियो भी देखें

Herzindagi video

Disclaimer

हमारा उद्देश्य अपने आर्टिकल्स और सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से सही, सुरक्षित और विशेषज्ञ द्वारा वेरिफाइड जानकारी प्रदान करना है। यहां बताए गए उपाय, सलाह और बातें केवल सामान्य जानकारी के लिए हैं। किसी भी तरह के हेल्थ, ब्यूटी, लाइफ हैक्स या ज्योतिष से जुड़े सुझावों को आजमाने से पहले कृपया अपने विशेषज्ञ से परामर्श लें। किसी प्रतिक्रिया या शिकायत के लिए, compliant_gro@jagrannewmedia.com पर हमसे संपर्क करें।