New Income Tax Slab Rate : बजट में इनकम टैक्स स्लैब को लेकर कई बड़े बदलाव, जानें कितनी आय पर देना होगा कर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में 23 जुलाई, 2024 को पेश किए गए बजट में इनकम टैक्स स्लैब को लेकर कई बड़े बदलाव किए हैं। बता दें कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ा दिया है।

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23 जुलाई, 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट पेश किया। इस दौरान सभी की नजरें बजट पर टिकी हुई थी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में पेश होने वाले पूर्ण बजट में इनकम टैक्स स्लेब को लेकर कई बड़े बदलाव किए गए हैं। बता दें, पहली घोषणा में उन्होंने न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा फैमिली पेंशन स्तर पर डिडक्शन को 15 हजार रुपये बढ़ाकर 25 हजार कर दिया है। इस लेख में आज हम आपको पूर्ण बजट में इनकम टैक्स स्लैब को लेकर किए गए बदलाव और कितनी आय पर लोगों को कर देना होगा। इन सबके बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं।

इनकम टैक्स स्लैब क्या होता है (Income Tax Slab)

Income Tax Slab

भारत सरकार द्वारा अर्जित आय पर टैक्स लगाया जाता है। यह टैक्स सालाना आय पर लागू होता है, जिसे Tax Slab कहा जाता है। बता दें कि टैक्स स्लैब साल दर साल बदलते रहते हैं। 23 जुलाई को पेश किए गए पूर्ण बजट में भी टैक्स को लेकर कई नियमों में बदलाव किया गया है।

नए इनकम टैक्स स्लेब बदलने से कितना फायदा (New Income Tax Slab Rate)

इनकम टैक्स स्लैब को आगे समझने से पहले यह बताते हैं कि इसमें हुए बदलाव से क्यों हुए हैं। बता दें कि इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव, नए टैक्स रिजीम के लिए हुए हैं। पहले 3 लाख रुपये तक पर जीरो टैक्स देय था। आज भी वैसा ही है। हालांकि इसके बाद दो स्ले हैं, उनमें थोड़े से बदलाव किए गए हैं। पहले जहां 3 लाख से 5 लाख रुपये पर 5 प्रतिशत की टैक्स देना पड़ता है। वहीं अब 3 से 7 लाख रुपये तक की आय पर इतना ही टैक्स देना होगा। इसके बाद 7-10 लाख रुपये तक की आय पर 10 फीसद टैक्स देना होगा। इसके अलावा जिनकी सालाना आय 10-12 लाख उन्हें 15 प्रतिशत, 12-15 लाख रुपये आय वालों को 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से ज्यादा आय वालों को 30 फीसद टैक्स देना होगा। इनकम टैक्स स्लैब में किए गए बदलाव के तहत वे कर्मचारी जो 30 फीसदी टैक्स पे करते हैं उन्हें 17,500 रुपये का फायदा होगा।

पहले टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब

Income Tax Slab

  • 3 लाख रुपये तक - कोई टैक्स नहीं
  • 3 से लेकर 6 लाख रुपये - 5 फीसद टैक्स
  • 6 से लेकर 9 लाख रुपये - 10 प्रतिशतटैक्स
  • 9 से लेकर 12 लाख रुपये - 15 प्रतिशतटैक्स
  • 12 से लेकर 15 लाख रुपये - 20 प्रतिशतटैक्स
  • 15 लाख रुपये से अधिक आय पर - 30 फीसदटैक्स

कॉर्पोरेट टैक्स को घटाया गया

23 जुलाई को पेश किए गए बजट में कॉर्पोरेट टैक्स की दर को 40 प्रतिशत से घटाकर 35 फीसद करने का प्रस्ताव रखा है।

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Image Credit-Freepik

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