मॉल्स में कैरी बैग के लिए पैसे लेने की शुरुआत, साल 2011 में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स के आने के बाद हुई थी। इस नियम को लाने के पीछे सरकार का मकसद यह था कि ग्राहक प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें और अपने घर से कैरी बैग लाएं लेकिन क्या यह नियम आज भी लागू होता है और आपको मॉल से सामान खरीदते समय कैरी बैग के लिए पैसे देना जरूरी होता है। आइए जानते हैं।
कैरी बैग से जुड़ा कानून
आपको बता दें कि कैरी बैग की कीमत 2 या 3 रुपये होती है और मॉल्स में इसके लिए 10 रुपये से लेकर 15 रुपये तक का चार्ज लिया जाता है। इस तरह मॉल्स ने इसे ही अपना रेवेन्यू मॉडल बना लिया है और कैरी बैग बेचने को अपने बिजनेस मॉडल में शामिल किया है लेकिन यह सरकार के नियमों के खिलाफ है क्योंकि कैरी बैग के लिए अतिरिक्त पैसा वसूलना दंडनीय होता है।
कानून के तहत अगर कोई भी ग्राहक सामान खरीदने के बाद उसे लेकर जाने के लिए कैरी बैग की मांग करता है तो इसके लिए उसे अलग से पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अगर कोई ग्राहक हाथ में सामान ले जाने में सक्षम नहीं है तो दुकानदार को कैरी बैग देना ही पड़ेगा। (कपड़े खरीदते वक्त मिलने वाली थैली को ऐसे करें इस्तेमाल)वहीं अगर दुकानदार कैरी बैग के लिए अतिरिक्त चार्ज वसूलता है तो उपभोक्ता इसकी शिकायत दर्ज कर सकता है और इसपर कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा अगर कैरी बैग पर ब्रांड का नाम है तो वह आपसे चार्ज नहीं ले सकते हैं पर अगर कोई भी ब्रांड कैरी बैग पर नहीं लिखा गया है तो वह ग्राहकों से चार्ज नहीं कर सकते हैं।
नियमों में हुआ बदलाव
आपको बता दें कि साल 2016 में इस नियम में हुए बदलाव के तहत तय हुआ कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए रिटेलर से पैसे रजिस्ट्रेशन के समय ही ले लिए जाएंगे। बाद में मार्च साल 2018 में और साल 2016 वाले नियम को भी बदल दिया गया और कैरी बैग के लिए ग्राहकों से पैसे लेने वाला नियम खत्म कर दिया गया।
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यहां कर सकते हैं आप शिकायत
कैरी बैग के नाम पर अगर आपसे 5 रुपये लेकर 30 रुपये तक वसूलता है तो जुर्माना के प्रावधान किए गए है। इसके अलावा उपभोक्ताओं के पास यह अधिकार भी है कि देश के किसी भी उपभोक्ता अदालत में वह मामला दर्ज करा सकते हैं।(ऑनलाइन शॉपिंग - क्या करें जब रेट अलग-अलग दिखे)पहले के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ऐसा प्रावधान नहीं था। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिसमें कंज्यूमर फोरम ने बिग बाजार जैसी कंपनियों पर ग्राहक से कैरी बैग के लिए अलग से पैसे वसूलने पर जुर्माना लगाया है।
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