आजकल नौकरी के चलते लाखों लोग अपने घर को छोड़कर दूसरे शहर आते हैं और वहां पर किराए पर रहते हैं। नौकरीपेशा वालों को सैलरी में हाउस रेंट अलाउंस(HRA) भी दिया जाता है। वहीं इनकम टैक्स के तहत दिए गए किराए पर टैक्स छूट भी पा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मकान मालिक से मिली रेंट रिसीप्ट या रेंटल एग्रीमेंट अपनी कंपनी में सबमिट करना होता है।
अगर आपका कुल सालाना किराया 1 लाख रुपये से अधिक है, तो आपको CBDT के एक सर्कुलर के मुताबिक HRA टैक्स में छूट का लाभ लेने के लिए मकान मालिक के पैन कार्ड की कॉपी को कंपनी में जमा करना होता है। हालांकि, कई बार मकान मालिक पैन कार्ड नहीं देते हैं या उनके पास पैन कार्ड नहीं होता है, तो क्या आप HRA टैक्स में छूट का फायदा नहीं उठा सकते हैं?
आज हम इस आर्टिकल में आपको बताने वाले हैं कि अगर मकान मालिक आपको पैन कार्ड नहीं देता भी देता है, तो भी आप HRA छूट क्लेम कर सकते हैं।
HRA टैक्स में छूट पाने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। जैसे- जिस कंपनी में आप काम करते हैं, वह आपको HRA दे रही हो। HRA आपकी सैलरी का हिस्सा भी हो। इसके अलावा, आप जहां पर किराए में रहते हो उसका किराया भरते हो।
HRA छूट का कैलकुलेशन 3 चीजों पर निर्भर करता है।
तीनों चीजों में जो कम होगी, उस पैसे पर टैक्स छूट मिलेगी। HRA अमाउंट, सैलरी से होने वाली इनकम से काटी जाती है और इस तरह से टैक्स बचाने में मदद मिलती है।
अगर आपके मकान मालिक के पास पैन कार्ड नहीं है, तो भी आप इन स्टेप्स को फॉलो करके HRA छूट क्लेम कर सकते हैं।
डिक्लेरेशन फॉर्म
अगर मकान मालिक के पास पैन कार्ड नहीं है, तो अपने मकान मालिक से हैंडरिटन डिक्लेरेशन फॉर्म जरूर ले लें। इस डिक्लेरेशन फॉर्म में मकान मालिक के सिग्नेचर होने चाहिए और उनका नाम और पता शामिल होना चाहिए।
रेंटल एग्रीमेंट और रेंट रिसीप्ट
हमेशा अपनी किरायेदारी के सबूत के तौर पर रेंटल एग्रीमेंट की एक कॉपी जरूर लेनी चाहिए। रेंट का भुगतान करने के बाद सबूत के तौर पर मकान मालिक के हस्ताक्षर रेंट रिसीप्ट पर जरूर करवा लें।
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सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स
अगर संभव हो, तो अपने क्लेम को सही साबित करने के लिए किराए के लेन-देन दिखाने वाले बैंक स्टेटमेंट और डिजिटल ऑप्शन के सबूत इकट्ठा करके रखें।
कंपनी में क्या सबमिट करना है?
अगर आपके मकान मालिक के पास पैन कार्ड नहीं है, तो आपको अपनी कंपनी में HRA क्लेम करने के लिए मकान मालिक का डिक्लेरेशन फॉर्म, रेंटल एग्रीमेंट और रेंट रिसीप्ट जमा करनी होती है।
सीधे आयकर विभाग में दाखिल करें
अगर आपकी कंपनी मकान मालिक के पैन कार्ड के बिना आपके HRA क्लेम को नहीं स्वीकारती है, तो आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय सीधे HRA क्लेम कर सकते हैं। हालांकि, कंपनी की ओर से फॉर्म-26AS में रिपोर्ट की गई इनकम और आपके द्वारा फाइल की गई रिटर्न इनकम में अंतर होगा, जिसके लिए आपके पास स्क्रूटनी का नोटिस भी आ सकता है।
अगर आपका मकान मालिक पैन कार्ड देने से इनकार कर रहा है, तो आप उनसे रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट मांग सकते हैं। रेंट एग्रीमेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए मकान मालिक और किराएदार का नाम, पता, एंग्रीमेंट पीरियड, किराए की राशि के साथ पैन कार्ड समेत ID प्रूफ की जरूरत पड़ती है। वहीं, जब आप HRA क्लेम करने के लिए रेंट एग्रीमेंट लगाते हैं, तो IT डिपार्टमेंट के पास मकान मालिक के पैन कार्ड की डिटेल्स पहुंच जाती है। हमेशा याद रखें कि किराए का पेमेंट कैश में नहीं बल्कि चेक, इंटरनेट बैंकिंग या UPI के जरिए करें।
रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट और बैंकिंग लेन-देन की मदद से आपको HRA क्लेम करने में आसानी हो सकती है। साथ ही रेंट से होने वाली कमाई मकान मालिक के वार्षिक इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में दिखाई देगी और मकान मालिक को टैक्स भरना पड़ेगा। अगर वह ऐसा नहीं करता तो टैक्स चोरी मानी जाएगी।
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