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बैंक अकाउंट में नॉमिनी जोड़ना क्यों है जरूरी? जानें एक नाम कैसे बचाता है परिवार को कानूनी प्रक्रिया से

आपने देखा होगा जब भी हम अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो उस दौरान फॉर्म को भरते वक्त हमें एक सेक्शन दिखाई देता है, जिस पर लिखा होता है नॉमिनी, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा सेक्शन हमें क्यों मिलता है? जानते हैं, इसके बारे में... 
Editorial
Updated:- 2025-09-18, 17:42 IST

बैंक में अकाउंट होना बेहद ही आम बात है। कुछ लोग अपना सैलरी अकाउंट खुलवाते हैं तो कुछ लोग अपना सेविंग अकाउंट, लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी हम फॉर्म भरते हैं तो एक नॉमिनी का सेक्शन होता है, उसमें हमें किसी ऐसे इंसान का नाम देना होता है, जिसे हम चाहते हैं कि हमारे बाद सारा पैसा उसे मिले। ऐसे में क्या कभी आपने सोचा है कि बैंक अकाउंट में नॉमिनी को जोड़ना क्यों जरूरी होता है? नहीं तो, आज का हमारा लेख इसी विषय पर है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि बैंक फॉर्म को भरते वक्त नॉमिनी का ऑप्शन क्यों दिया जाता है। पढ़ते हैं आगे... 

क्यों होता है नॉमिनी का सेक्शन?

  • सैलरी प्राप्त करनी हो या सरकारी सब्सिडी लेनी हो, हर काम अब बैंक के माध्यम से हो रहा है। सरकार भी जो योजनाओं के माध्यम से पैसे दे रही है वो कैश के रूप में नहीं बल्कि हर कुछ डिजिटली हो रहा है। ऐसे में बैंक अकाउंट का होना तो बेहद ही जरूरी है, लेकिन क्या हो अगर किसी इंसान की अचानक से मृत्यु हो जाए? ऐसे में उस इंसान के बैंक में जो भी पैसा है, वो कहां जाएगा, उस पैसे का क्या होगा और वो पैसा किसको मिलेगा? बता दें कि इसी सवाल का उत्तर है, नॉमिनी। 

nominee name

  • जी हां, जब बैंक अकाउंट होल्डर की अचानक से मृत्यु हो जाती है तो उस बैंक में जितना भी धन होता है या बैंक होल्डर ने यदि बैंक में लॉकर खुलवाया है तो उस लॉकर में जितनी भी वस्तु होती है, वहो सब उस नॉमिनी को मिलती है, जिसका नाम लिखा होता है।
  • हम नॉमिनी का नाम और उसकी जानकारी देने के साथ-साथ यह परमिशन भी देते हैं कि आपकी गैर मौजूदगी में अकाउंट का सारा पैसा उस नॉमिनी को मिल जाए। हालांकि, ज्यादातर जगहों पर अब नॉमिनी का नाम देना जरूरी हो गया है।
  • ये नाम इसलिए भी दिया जाता है, जिससे कि परिवार वालों को लंबी कानूनी प्रक्रिया की चपेट में ना आना पड़े। जी हां, अगर नॉमिनी नहीं होगा तो वह पैसा अटक जाएगा। ऐसे में परिवारवालों को लंबी-लंबी बैंकों की लाइन में लगना पड़ेगा और कई प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ेगा।

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  • ज्यादातर लोग नॉमिनी अपने किसी करीबी को, जैसे- पति अपनी पत्नी या बेटी अपने मां को पिता अपने बच्चों को ही बनाते हैं, जिससे पैसा सुरक्षित हाथों को मिले। नॉमिनी व्यक्ति ही उस पैसे को क्लेम कर सकता है।
  • क्लेम तभी मान्य होगा जब वह व्यक्ति मृतक होल्डर का डेथ सर्टिफिकेट और आईडी प्रूफ लेकर जाए। ऐसे में बैंक जरूरी जांच करने के बाद सीधे बैलेंस को ट्रांसफर कर देता है।

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  • यदि नॉमिनी नहीं होगा तो हो सकता है कि व्यक्ति को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ जाएं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि जितना जरूरी बैंक अकाउंट को खुलवाना है उससे ज्यादा जरूरी नॉमिनी की सही जानकारी देना भी है, जिससे कि आपके बाद परिवार वालों को ज्यादा दिक्कतों का सामना न करना पड़े।

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