PPF Extension Rules: मैच्योरिटी के बाद पीपीएफ को कितनी बार कराया जा सकता है एक्सटेंड? जानिए नियम और पूरा प्रोसेस

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है बेहद भरोसेमंद और पॉपुलर लॉन्ग-टर्म सेविंग स्कीम है। इसकी खासियत यह है कि यह न केवल आपके पैसों के सुरक्षित रखती है, बल्कि आपको बिना टैक्स के बढ़िया रिर्टन भी देती है। इसमें आपको शुरुआती तौर पर 15 साल का लॉक-इन पीरियड मिलता है। आप हर साल 500 से लेकर 1.5 लाख रुपये तक PPF स्कीम में निवेश कर सकते हैं। वर्तमान में इस पर करीब 7.1% का सालाना ब्याज मिल रहा है, जो पूरी तरह टैक्स फ्री है। इस योजना की एक और अच्छी बात यह है कि जरूरत पड़ने पर आप इसमें से Partial Withdrawal कर सकते हैं और लोन भी ले सकते हैं।
सबसे खास बात ये है कि जब ये स्कीम 15 साल बाद मैच्योर होती है, तब इसे आप एक बार नहीं, बल्कि बार-बार आगे बढ़ा सकते हैं। आज हम आपको इस आर्टिकल में बताने वाले हैं कि आप PPF खाते को कितनी बार और कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, इसके लिए क्या-क्या शर्तें होती हैं और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।
PPF अकाउंट मैच्योर होने के बाद क्या करें?(PPF Account Maturity and Extension Rules)

जब भी आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) अकाउंट खोलते हैं, तो वह अकाउंट 15 साल के लिए लॉक हो जाता है। 15 साल की अवधि उस फाइनेंशियल ईयर के आखिरी से गिनी जाती है, जिसमें आपने अकाउंट खोला था। अगर आपने अप्रैल 2010 में PPF अकाउंट खोला था, तो यह 31 मार्च 2026 को मैच्योर होगा।
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15 साल पूरे होने के बाद क्या ऑप्शन होते हैं?
- 15 साल पूरे होने के बाद आपको तीन विकल्प दिए जाते हैं।
- अगर आपको पैसों की जरूरत है, तो आप अपने अकाउंट से पूरा पैसा इंटरेस्ट समेत निकाल सकते हैं।
- आप चाहें तो अकाउंच चालू रख सकते हैं उसमें नया पैसा नहीं डालेंगे, लेकिन आपकी जमा राशि पर ब्याज मिलता रहेगा।
- आप अपना PPF अकाउंट चालू रख सकते हैं और उसमें हर साल 500 से 1.5 लाख रुपये तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस दौरान आपको उस जमा रकम पर ब्याज मिलता रहेगा, और साथ ही आपको इनकम टैक्स में छूट भी मिलती रहेगी, जो कि आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत आती है।
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कितना बार PPF अकाउंट को एक्सटेंड कराया जा सकता है?(How Many Times PPF Can Be Extended After 15 Years)
जब आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) अकाउंट 15 साल पूरे कर लेता है, तब आपको इसे बंद करने की जरूरत नहीं होती।
आप चाहें तो इसे हर बार 5-5 साल के लिए आगे बढ़ा सकते हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि आप ऐसा कितनी भी बार कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। इसमें भी आपके पास दो ऑप्शन होते हैं-
नया पैसा जोड़कर खाता बढ़ाना (With Contribution In PPF Account)

जब आपके PPF अकाउंट के 15 साल पूरे हो जाते हैं, तो आप उसमें नया पैसा डालकर खाते को अगले 5 सालों के लिए बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके लिए खास बातों का ध्यान रखना चाहिए-
- आपको PPF अकाउंट मैच्योर होने के एक साल के अंदर अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर फॉर्म-H भरकर जमा करना होगा।
- अगर आप यह फॉर्म नहीं भरते हैं, तो अकाउंट अपने आप Without Contribution के रूप में एक्सटेंड हो जाएगा। अगर आप With Contribution के साथ अकाउंट चालू रख रहे हैं, तो हर साल कम के कम 500 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे। जितना नया पैसा अकाउंट में डालेंगे, उस पर हर साल सरकार की तरफसे ब्याज मिलता रहेगा।
- आप 5 साल के एक्सटेंशन ब्लॉक में हर साल 60 फीसदी धनराशि निकाल सकते हैं। आप जो नया पैसा PPF अकाउंट में डालते हैं, उस पर आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट भी मिलती है।
बिना नया पैसा जोड़े खाता चालू रखना (Without Contribution In PPF Account)
अगर आप 15 साल बाद PPF अकाउंट बिना कोई नया पैसा डाले चालू रखना चाहते हैं, तो आपको खास बातों का ध्यान रखना होगा-
- अगर आप मैच्योरिटी के 1 साल के अंदर भी फॉर्म नहीं भरते हैं, तो आपका अकाउंट अपने आप अगले 5 सालों के लिए बढ़ जाता है, लेकिन उसमें नया पैसा जमा नहीं किया जा सकता है।
- आपके अकाउंट में जौ पैसा पहले से पड़ा था, उस पर ही आपको हर साल सरकार द्वारा इंटरेस्ट मिलता रहेगा।
- इस एक्सटेंशन पीरियड में आप हर साल एक बार पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि 5 साल के पूरे ब्लॉक में कुल मिलाकर सिर्फ 60% तक ही पैसा निकाल सकते हैं।
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Image Credit - freepik
- फॉर्म-H क्या होता है?
- फॉर्म H एक ऑफिशिलय एप्लीकेशन लेटर है, जो PPF अकाउंटहोल्डर को अपने खाते को 15 साल के लॉक-इन पीरियड के बाद ब्याज सहित नई जमा राशि के साथ एक्सटेंड की अनुमति देता है।
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