बंद हुए PPF अकाउंट को दोबारा से कर सकती हैं Active, जानें प्रोसेस और पेनेल्टी फीस

How To Reactivating PPF Account: अगर आपका पीपीएफ अकाउंट किसी कारण से बंद हो गया है, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। बता दें एक बार अकाउंट बंद होने के बाद भी आप इसे दोबारा से एक्टिव कर सकती हैं। चलिए जानते हैं क्या है प्रोसेस
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Public Provident Fund एक लॉग्न टर्म इंवेस्टमेंट प्लान है, जिसे इंडियन गर्वमेंट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह योजना को लेकर उपयोगकर्ता लाभ के साथ सुरक्षित और इंटरेस्टिंग रिटर्न देता है। PPF अकाउंट को 15 वर्षों की अवधि के लिए खोला जाता है, लेकिन गर्वमेंट कभी-कभी कुछ कारणों से अकाउंट को डिएक्टिवेट कर देती है। अगर आप आपका अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो गया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि आप कुछ प्रोसेस को पूरा अपने अकाउंट को दोबारा से एक्टिवेट कर सकती हैं। इस लेख में आपको हम बताने जा रहे हैं, कि आखिर इसे एक्टिव करने के लिए अकाउंट धारक को पेनेल्टी के लिए कितने रुपये देने होते हैं।

PPF अकाउंट को एक्टिव करने पर कितनी लगती है पेनेल्टी

Reactivating PPF Account

PPF अकाउंट को दोबारा से एक्टिव करने के लिए आपको 2 सालों के भीतर एक निश्चित राशि का भुगतान करना होता है। साथ ही अकाउंट की नॉन-एक्टिव स्थिति के दौरान जमा नहीं किए गए पेमेंट पर एक पेनल्टी शुल्क लिया जाता है। अगर आपका PPF अकाउंट बंद हो गया है, तो इसे फिर से सक्रिय करने के लिए आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर आवेदन फॉर्म भरना होता है। इसके बाद आप अपनी पेंशन और जमा राशि के लिए लगी पेनेल्टी का भुगतान कर सकते हैं।

इस प्रोसेस में पेनल्टी शुल्क आपके अकाउंट के टाइम लिमिट और मिसिंग पेमेंट पर निर्भर करेगी। रेगुलर पेमेंट कंट्रीव्यूशन से PPF अकाउंट को फिर से सक्रिय किया जा सकता है। साथ ही अपनी वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं।

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PPF अकाउंट को एक्टिव करने का प्रोसेस

How to activate PPF account

  • पीपीएफ अकाउंट को एक्टिव करने के लिए सबसे पहले अपने नजदीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस जाएं।
  • इसके बाद PPF अकाउंट को एक्टिव करने के लिए आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी को भरें।
  • अब अकाउंट को एक्टिव करने के लिए आपको उस अकाउंट के हर साल की नॉन-पेमेंट अवधि के लिए पेनल्टी शुल्क क्लियर करना होगा।
  • फिर आपको अपने अकाउंट में न्यूनतम वार्षिक योगदान राशि जैसे (500 रुपये) का जमा करना होगा। अगर आपने बीते वर्ष इस अमाउंट को जमा नहीं किया है, तो आपको उन वर्षों की भी पेमेंट करनी होगी।
  • यदि आपके PPF अकाउंट में एक साल से ज्यादा समय से डिएक्टिवेट है और आपने किसी प्रकार का ट्रांजेक्शन नहीं किया है, तो आपको हर साल के लिए 50 रुपये की पेनल्टी देनी होगी।

ध्यान रखें ये बातें

  • पीपीएफ अकाउंट एक्टिव करने के बाद, आपको अगले 15 सालों तक नियमित रूप से पैसा जमा करना होगा।
  • अगर आप समय से पहले PPF अकाउंट को एक्टिवेट नहीं कराते, तो उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और इंवेस्ट किए गए पैसे पर कोई फायदा नहीं मिलेगा।

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Image credit-Freepik

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