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How to Vote in Delhi

Delhi Election 2025: वोटर आईडी कार्ड के बिना भी कर सकते हैं मतदान, अगर इन 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक है आपके पास

Delhi Assembly Election Date: 5 फरवरी, 2025 यानी कल दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है। मतदान करने के लिए मतदाता के पास वोटर आईडी कार्ड होना जरूरी है। लेकिन आपको बता दें, कि यदि आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो भी आप वोट कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे-
Editorial
Updated:- 2025-02-04, 14:29 IST

How to Vote Without Voter ID: दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 05 फरवरी, 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव होने वाला है। अगर आप दिल्ली के निवासी और वोट डालने जा रहे हैं, तो आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना जरूरी है। लेकिन अगर आपका आईडी कार्ड गुम हो गया है अभी तक बना नहीं है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बता दें कि अगर आप दिल्ली में वोट डालने जा रहे हैं। लेकिन आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो आप नीचे बताए गए 11 दस्तावेजों में से किसी एक का इस्तेमाल कर मतदान कर सकते हैं। इस लेख में आज हम आपको उन दस्तावेजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी मदद से आप वोट डाल सकते हैं।

क्या बिना वोटर आईडी कार्ड डाल सकते हैं वोट?

Vote Without Voter ID in Delhi

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान 5 फरवरी को होगा और इस बार चुनाव आयोग ने एक अहम सुविधा दी है। जिसके अंतर्गत मदद से आप बिना वोटर आईडी के भी मतदान कर सकते हैं। बशर्ते आपके पास चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किए गए 11 वैध दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज होना चाहिए।

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बिना वोटर आईडी कार्ड कैसे डालें वोट?

Delhi Assembly Elections

चुनाव आयोग ने मतदान के लिए 11 प्रकार के दस्तावेजों को मान्य किया है, जिनमें से कोई एक दस्तावेज होना जरूरी है। इनमें पासपोर्ट, PAN कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पोस्ट ऑफिस और बैंक द्वारा जारी पासबुक, मनरेगा जॉब कार्ड शामिल हैं। इसके अलावा, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, पेंशन कार्ड (जिस पर आपकी फोटो लगी हो और अटेस्टेड हो) भी वोटिंग के लिए वैलिड हैं।

चुनाव आयोग के अनुसार, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड और MPs/MLAs/MLCs द्वारा जारी आधिकारिक पहचान पत्र से भी मतदान किया जा सकता है। इसके साथ ही, यदि आप केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं । इसके अलावा PSUs और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी हैं, तो कंपनी द्वारा जारी फोटो ID के आधार पर भी आप वोट डाल सकते हैं।

इन बातों का रखें ध्यान

वोटिंग बूथ पर मतदान करने जाने से पहले दस्तावेजों की फोटोकॉपी के अलावा ओरिजनल डॉक्यूमेंट भी लेकर जाएं।
दस्तावेज फटा या खराब नहीं होना चाहिए।

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Image credit- Freepik

 

 

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