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अनुष्का शर्मा ने POCSO में हुए संशोधन और मृत्युदंड के प्रावधान को किया सपोर्ट

अनुष्का शर्मा ने पॉक्सो एक्ट में हुए संशोधन का किया पुरजोर समर्थन, कहा बच्चियों के साथ रेप से बुरा और कुछ नहीं हो सकता।
ANI
Updated:- 2018-04-24, 13:45 IST

हाल में बच्चियों के साथ हुई यौन हिंसा के मामलों के मद्देनजर  POCSO (Protection of Children from Sexual Offences) एक्ट में संशोधन किए गए हैं। इसके तहत केंद्र सरकार ने 21 अप्रैल को पॉक्सो एक्ट में संशोधन करते हुए 12 साल से कम बच्ची के साथ रेप करने वालों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया है। इस संशोधन पर बात करते हुए अनुष्का ने कहा कि वह इस ऑर्डिनेंस का 1000 फीसदी समर्थन करती हैं। अनुष्का ने कहा, 'ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं पूरी तरह से इस संशोधन के समर्थन में हूं। बच्चियों के साथ रेप से बुरा और कुछ भी नहीं हो सकता। 

रेप पर आक्रोश जताया

29 वर्षीय अनुष्का ने कठुआ रेप मामले पर भी नाराजगी जताई, जिसमें 8 वर्षीय आसिफा, जो गढ़रियों की एक मुस्लिम प्रजाति से थी, का अपहरण कर लिया गया और नशीली दवाएं देकर कई बार गैंप रेप के बाद बर्बरता से मार दिया गया। अनुष्का ने कहा, 'मुझे देश के हर इंसान से लगाव है। लेकिन ऐसे मामलों के सामने आने से मैं बहुत दुखी हूं। इसे लेकर मेरे मन में बहुत गुस्सा और दुख है।'

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हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जम्मू कश्मीर के कठुआ और उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुए रेप के मामलों के सामने आने के बाद इंसाफ होने की बात कही थी। इसी के बाद 21 अप्रैल को केंद्रीय कैबिनेट ने 'प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस' यानी पॉक्सो एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी थी। इसके अगले ही दिन (22 अप्रैल) को रामनाथ कोविंद ने भी इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी थी। 

आपके लिए यह जान लेना जरूरी है कि एक्ट में संशोधन से क्या बदलाव आए हैं-

  • 12 साल की बच्चियों से रेप पर फांसी की सजा
  • 16 साल से छोटी लड़की से गैंगरेप पर उम्रकैद की सजा
  • 16 साल से छोटी लड़की से रेप पर कम से कम 20 साल तक की सजा
  • सभी रेप केसों में 6 महीने के भीतर फैसला सुनाना होगा
  • नए संशोधन के तहत रेप केस की जांच 2 महीने में पूरी करनी होगी
  • रेप के मामलों में अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी
  • महिला से रेप पर सजा 7 से बढ़कर 10 साल होगी

 

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