बीस जुलाई को अधिसूचना जारी कर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 को लागू कर दिया गया है। सरकार के अनुसार इस अधिनियम के बाद अगले पचास सालों तक ग्राहकों के लिए किसी नए कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोदी सरकार द्वारा लागू किया गया उपभोक्ता संरक्षण का यह नया कानून उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करेगा। यह कानून बेहद सख्त है और उपभोक्ता को ज्यादा ताकत देने वाला है। आपको बता दें कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 के नए कानून ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह ली है। आइए जानें क्या है इस कानून में खास।
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बता दें कि नए कानून के तहत उपभोक्ता दुकानदार के खिलाफ किसी भी उपभोक्ता अदालत में मामला दर्ज करा सकेगा। भ्रामक विज्ञापनों पर जुर्माना और जेल जैसे प्रावधान भी इसमें जोड़े गए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑनलाइन कारोबार को भी इसके दायरे में रखा गया है।
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नए कानून के तहत भ्रमित करने वाले विज्ञापनों और इसका प्रचार करने वाले सेलेब्रिटी पर भी सरकार एक्शन ले सकती है। आपको बता दें कि भ्रमित करने वाले विज्ञापनों को धारा 2(28) में रखा गया है। भ्रमित करने वाले विज्ञापन वाली कंपनी पर धारा 21 के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण 10 लाख तक का जुर्माना लगा सकती है। गंभीर मामलों में धारा 89 के तहत यह जुर्माना पचास लाख हो सकता है और 5 साल की जेल भी हो सकती है।
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आपको बता दें कि बीते दिनों उपभोक्ता एवं खाद्य मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा था कि इसके लागू हो जाने के बाद ग्राहकों के लिए अगले पचास सालों तक कोई और कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो जुड़ी रहिए हमारे साथ। इस तरह की और जानकारी पाने के लिए पढ़ती रहिए हरजिंदगी।
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