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क्या ट्रेन में चढ़ने के दौरान हादसा होने पर रेलवे देता है मुआवजा? जानें क्या है नियम

भारत की आबादी ज्यादा है और यही कारण है कि ट्रेनों में यात्रियों की संख्या ज्यादा रहती है। क्योंकि ट्रेनों की संख्या कम है। सीटों की संख्या कम होने के कारण कई बार यात्रियों को खड़े होकर या बिना रिजर्वेशन के यात्रा करना पड़ता है।
Editorial
Updated:- 2024-09-26, 18:17 IST

भारत में ट्रेन से यात्रा करना लंबी दूरी के लोगों के लिए आरामदायक होता है। कम दूरी की यात्रा करने वाले लोगों को भी ट्रेन से यात्रा करना सस्ता पड़ता है। लेकिन हर यात्री को ट्रेन में सीट मिलना मुश्किल है। ट्रेन में सीटों की कमी और त्योहारों के समय बढ़ती भीड़ यात्रियों के लिए एक बड़ी समस्या बन जाती है। त्योहारों के समय तो ट्रेन में पैर रखने की भी जगह नहीं होती। कई बार लोग अपनी ही सीट तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि ट्रेन में भीड़ बहुत ज्यादा होती है।

हालात ऐसे हैं, कि लोग ट्रेन के दरवाजों पर लटक कर यात्रा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में कई बार र चलती ट्रेन को पकड़ने के प्रयास में लोग दुर्घटनाओं का शिकार भी हो जाते हैं। कई यात्री दुर्घटना के दौरान पटरियों पर भी गिर जाते हैं, जिससे कई बार उनके पैर और हाथ भी कट जाते हैं। ऐसे में यात्रियों के मन में सवाल होता है कि क्या भारतीय रेलवे ऐसे यात्रियों को मुआवजा देगा। आज के इस आर्टिकल में हम आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। 

ट्रेन में चढ़ने या उतरने के दौरान हादसा होने पर मिलता है मुआवजा?

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अक्सर लोग जल्दबाजी में ट्रेन में चढ़ते और उतरते समय हादसे का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में कई यात्रियों की मौत भी हो जाती है, तो कई यात्री दिव्यांग हो जाते हैं। ऐसे में यात्रियों को लगता है कि इसके लिए उन्हें परिवहन विभाग द्वारा मुआवजा मिलेगा, लेकिन यह गलत है। 

  • ध्यान रखें कि अगर आप अपनी गलती की वजह से हादसे का शिकार हुए हैं, तो इसके लिए आपको रेलवे की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिलता है। जब तक यात्रा के दौरान हादसा रेल विभाग की तरफ से न हो, तब तक यात्रियों को मुआवजा नहीं मिलता। 
  • उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति ट्रेन के आगे आकर आत्महत्या करने की कोशिश करता है, जिसमें वह घायल हो जाता है या मौत भी हो जाती है, तो इसके लिए उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। 
  • रेलवे में मुआवजा लायबलिटी रेलवे एक्ट, 1989 की धारा 124 और 124 ए  के तहत मिलता है। जिसमें गलती रेलवे विभाग की हो, तो रेलवे मुआवजा देगा। 

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ट्रेन हादसे में घायल हुए यात्रियों को कितना मिलता है मुआवजा

dose railways give compensation in case of accident while boarding the train

  • ट्रेन हादसे में घायल होने पर 2 लाख रुपये
  •  ट्रेन हादसे में गंभीर रूप से घायल होता है-  2.5 लाख रुपये
  • ट्रेन हादसे में शरीर के हिस्से के खोने या दिव्यांग होने पर 7.5 लाख रुपये
  • ट्रेन हादसे में पूरी तरह से विकलांग दिव्यांग होने पर- 10 लाख रुपये
  • ट्रेन हादसे में अगर कोई व्यक्ति मर जाता है- 10 लाख रुपये
  • ट्रेन हादसे में साधारण रूप से घायल- 50,000 रुपये
  • ध्यान रखें रेलवे मुआवजा राशी मिलने में समय लगता है।

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image credit-freepik, ani

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