राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने 19 जुलाई 2024 से एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत अगर किसी वाहन पर फास्टैग नहीं लगा है या वह विंडशील्ड पर ठीक से चिपका नहीं है, तो उस वाहन से दोगुना टोल वसूला जाएगा। यह नियम उन सभी राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर लागू होगा, जहां इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ETC) लागू है।
यह नियम इसलिए लागू किया गया है ताकि टोल प्लाजा पर जाम कम हो और वाहनों की आवाजाही सुगम हो सके। अक्सर देखा जाता है कि कई वाहनों पर फास्टैग नहीं होता है या फिर वह ठीक से नहीं लगा होता है, जिसके कारण टोल प्लाजा पर लंबी लाइनें लग जाती हैं और वाहनों को जाम का सामना करना पड़ता है।
फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोसेस है, जो रेडियो-फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) तकनीक का इस्तेमाल करती है। यह आपके वाहन की विंडशील्ड पर चिपका होता है और टोल प्लाजा पर बिना रुके शुल्क का भुगतान करने में मदद करता है। इसका इस्तेमाल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स का कैशलेस भुगतान करने के लिए किया जाता है।
फास्टैग एक स्टीकर होता है, जिसे वाहन की विंडस्क्रीन पर चिपकाया जाता है। जब कोई वाहन टोल बूथ से गुजरता है, तो वहां लगा फास्टैग स्कैनर उस स्टीकर को स्कैन कर लेता है और जुड़े खाते से टोल चार्ज ऑटोमेटिक काट लेता है। इससे नकद भुगतान करने के लिए रुकने की जरूरत नहीं पड़ती और ईंधन और समय की भी बचत होती है।
फास्टैग से जुड़े खाते से प्रीपेड या सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। फास्टैग जारी कराने के लिए, जीएसटी सहित एकमुश्त 100 रुपये का चार्ज लगता है। टैग जॉइनिंग फीस और टैग को दोबारा जारी कराने की फीस, दोनों ही एक बार की फीस हैं और इन पर सभी लागू कर शामिल हैं। टैग जॉइनिंग फीस 99.99 रुपये और टैग को दोबारा जारी कराने की फीस भी 99.99 रुपये है।
फास्टैग की शुरुआत सरकार ने की थी। फिलहाल, देश भर के टोल प्लाजा पर यह कार्यक्रम लागू है। अगर किसी चार पहियों वाली गाड़ी में फास्टैग नहीं है, तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, दो पहियों वाली गाड़ियों को फास्टैग से छूट दी गई है।
सभी चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने फास्टैग के इस्तेमाल को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार, अगर आप अपनी गाड़ी के विंडशील्ड पर फास्टैग नहीं चिपकाते हैं तो आपको दोगुना टोल शुल्क देना होगा और आपका वाहन ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। यह नियम इसलिए लागू किया गया है, ताकि अधिक से अधिक वाहन मालिक फास्टैग का इस्तेमाल करें और टोल प्लाजा पर ट्रैफिक जाम और प्रतीक्षा समय को कम किया जा सके।
अगर वाहन में फास्टैग नहीं लगा है या फास्टैग काम नहीं कर रहा है, तो उस वाहन से टोल प्लाजा पर दोगुना टोल शुल्क वसूला जाएगा। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग फास्टैग का उपयोग करें और टोल प्लाजा पर ट्रैफिक जाम को कम किया जा सके।
फास्टैग से वाहन टोल बूथों से तेजी से गुजर जाते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम कम होता है और सभी का समय बचता है।
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फास्टैग एक कैशलेस भुगतान प्रणाली है। इससे यात्रा करते समय नकदी ले जाने की जरूरत नहीं होती।
फास्टैग को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और NEFT या RTGS इंटरनेट ट्रांसफर का इस्तेमाल करके ऑनलाइन रिचार्ज किया जा सकता है।
हर फास्टैग भुगतान के बाद तुरंत सूचनाएं मिलती हैं, जिससे टोल खर्च पर आसानी से नजर रखी जा सकती है।
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फास्टैग के सभी लेन-देन को FASTag ऐप या पेटीएम जैसे प्लैटफॉर्म पर देखा जा सकता है। इससे पता चलता है कि फास्टैग कब रिचार्ज करना है।
फास्टैग से टोल लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ती है। इससे बेहतर कर अनुपालन होता है और काले धन के लेन-देन में कमी आती है।
फास्टैग से ईंधन की बचत होती है और टोल बूथों पर बार-बार रुकने से होने वाला प्रदूषण कम होता है।
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