अगर आप नौकरीपेशा वाले हैं और हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके पास स्कीम सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ये सर्टिफिकेट प्राइवेट जॉब करने वालों के लिए बहुत काम आता है। दरअसल, स्कीम सर्टिफिकेट EPFO द्वारा जारी किया जाता है और इसमें EPFO सदस्य और उनकी फैमिली की डिटेल्स होती हैं। स्कीम सर्टिफिकेट EPFO सदस्य की पेंशन स्कीम मेंबर होने का प्रूफ है। इस सर्टिफिकेट की मदद से आप जब नौकरी बदलते हैं, तो आपका पेंशन अमाउंट नए अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है।
जब आप अपनी नौकरी बदलते हैं, तो आपको अपना प्रोविडेंट फंड अकाउंट नई कंपनी में ट्रांसफर करवाना होता है। लेकिन, अगर आप जिस कंपनी में स्विच करते हैं और वह कंपनी EPF के दायरे में नहीं आती है, तो आप EPFO से स्कीम सर्टिफिकेट ले सकते हैं। जब आप दुबारा कभी प्रोविडेंट फंड में कॉन्ट्रीब्यूशन शुरू करते हैं, तो आप पेंशन अकाउंट में स्कीम सर्टिफिकेट की सहायता से वहां पर फिर से ऐड करवा सकते हैं।
उदाहरण के तौर पर, अगर आप 5 सालों तक EPFO में कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे थे और दो साल बाद आप ऐसी कंपनी में चले गए, जहां पर PF नहीं कटता है। फिर आप 2 साल बाद ऐसी कंपनी में स्विच करते हैं, जहां पर आपका PF कटने लगता है, तो आप इस स्कीम सर्टिफिकेट की मदद से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन पुराने PF अकाउंट में ही फिर से शुरू कर सकते हैं।
अगर आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट को 10 साल हो चुके हैं और अब आप आगे नौकरी नहीं करना चाहते हैं, तो स्कीम सर्टिफेकेट लेना सही रहेगा। जब आप रिटायरमेंट के बाद पेंशन लेने के अधिकारी होंगे, तब आपको ये सर्टिफिकेट दिखाकर पेंशन के लिए क्लेम करना होगा।
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आमतौर पर, नौकरीपेशा वालों की सैलरी का 12 फीसदी EPF अकाउंट में जमा होता है, जिसमें 8.33% पेंशन यानी EPS अकाउंट में जाता है। वहीं, स्कीम सर्टिफिकेट पाने के लिए आपको फॉर्म 10C भरना होता है। जब आप नौकरी स्विच करते हैं, तो आपको EPS स्कीम सर्टिफिकेट जमा करके पुराने PF को नए में ट्रांसफर करना चाहिए। हालांकि, पेंशन अमाउंट को 180 दिनों तक बेरोजगार रहने के बाद और सर्विस पीरियड के 10 साल पूरे होने से पहले EPF फॉर्म 10C का इस्तेमाल करके निकाला जा सकता है।
कोई EPFO मेंबर कम से कम 6 महीने की सर्विस देने के बाद 10 साल पूरे होने से पहले नौकरी बदलने पर पेंशन अमाउंट को निकाल सकता है। अगर आप नए अकाउंट में इसे ट्रांसफर करने के बजाय पेंशन अमाउंट निकालना चाहते हैं, तो इस तरह से स्टेप्स को फॉलो करें-
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ये सभी विवरण ऑफलाइन फॉर्म 10C को भरते समय देने होते हैं। आपको फॉर्म बिना किसी ओवरराइटिंग के भरना होता है और उसे नजदीकी EPFO Office में जाकर जमा करना होता है।
अगर EPFO मेंबर की मृत्यु के बाद उसका पार्टनर या नॉमिनी फॉर्म दाखिल कर रहा होता है, तो उसे उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र और स्टाम्प टिकट भी लगा कर जमा करना होता है।
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