प्राइवेट सेक्टर वाले जान लें क्या होता है स्कीम सर्टिफिकेट और कब पड़ती है इसकी जरूरत

अगर आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं और हर महीने सैलरी का कुछ हिस्सा प्रोविडेंट फंड में जमा करते हैं, तो आपके लिए स्कीम सर्टिफिकेट काफी काम आ सकता है। इस सर्टिफिकेट की जरूरत कब और कहां पड़ती है? 
what is scheme certificate in epfo and when is it needed

अगर आप नौकरीपेशा वाले हैं और हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके पास स्कीम सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ये सर्टिफिकेट प्राइवेट जॉब करने वालों के लिए बहुत काम आता है। दरअसल, स्कीम सर्टिफिकेट EPFO द्वारा जारी किया जाता है और इसमें EPFO सदस्य और उनकी फैमिली की डिटेल्स होती हैं। स्कीम सर्टिफिकेट EPFO सदस्य की पेंशन स्कीम मेंबर होने का प्रूफ है। इस सर्टिफिकेट की मदद से आप जब नौकरी बदलते हैं, तो आपका पेंशन अमाउंट नए अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है।

किस काम आता है स्कीम सर्टिफिकेट?

जब आप अपनी नौकरी बदलते हैं, तो आपको अपना प्रोविडेंट फंड अकाउंट नई कंपनी में ट्रांसफर करवाना होता है। लेकिन, अगर आप जिस कंपनी में स्विच करते हैं और वह कंपनी EPF के दायरे में नहीं आती है, तो आप EPFO से स्कीम सर्टिफिकेट ले सकते हैं। जब आप दुबारा कभी प्रोविडेंट फंड में कॉन्ट्रीब्यूशन शुरू करते हैं, तो आप पेंशन अकाउंट में स्कीम सर्टिफिकेट की सहायता से वहां पर फिर से ऐड करवा सकते हैं।

उदाहरण के तौर पर, अगर आप 5 सालों तक EPFO में कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे थे और दो साल बाद आप ऐसी कंपनी में चले गए, जहां पर PF नहीं कटता है। फिर आप 2 साल बाद ऐसी कंपनी में स्विच करते हैं, जहां पर आपका PF कटने लगता है, तो आप इस स्कीम सर्टिफिकेट की मदद से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन पुराने PF अकाउंट में ही फिर से शुरू कर सकते हैं।

अगर आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट को 10 साल हो चुके हैं और अब आप आगे नौकरी नहीं करना चाहते हैं, तो स्कीम सर्टिफेकेट लेना सही रहेगा। जब आप रिटायरमेंट के बाद पेंशन लेने के अधिकारी होंगे, तब आपको ये सर्टिफिकेट दिखाकर पेंशन के लिए क्लेम करना होगा।

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स्कीम सर्टिफिकेट कैसे लेना होता है?

EPF scheme certificate download

आमतौर पर, नौकरीपेशा वालों की सैलरी का 12 फीसदी EPF अकाउंट में जमा होता है, जिसमें 8.33% पेंशन यानी EPS अकाउंट में जाता है। वहीं, स्कीम सर्टिफिकेट पाने के लिए आपको फॉर्म 10C भरना होता है। जब आप नौकरी स्विच करते हैं, तो आपको EPS स्कीम सर्टिफिकेट जमा करके पुराने PF को नए में ट्रांसफर करना चाहिए। हालांकि, पेंशन अमाउंट को 180 दिनों तक बेरोजगार रहने के बाद और सर्विस पीरियड के 10 साल पूरे होने से पहले EPF फॉर्म 10C का इस्तेमाल करके निकाला जा सकता है।

फॉर्म 10C के लिए एजिबिलिटी

  • EPFO मेंबर ने 10 साल की सर्विस पूरी करने से पहले नौकरी छोड़ दी हो।
  • अगर 10 साल सर्विस करने से पहले ही मेंबर ने 58 साल की उम्र पार कर ली हो।
  • EPFO मेंबर जिसने 10 साल सर्विस कर ली हो, लेकिन आवेदन करने के समय उसकी उम्र 50 साल से कम की हो।
  • अगर किसी EPFO मेंबर की रिटायमेंट से पहले ही मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनी या पार्टनर पेंशन क्लेम करने के लिए स्कीम सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सकता है।

EPF Form 10C ऑनलाइन कैसे भरें?

कोई EPFO मेंबर कम से कम 6 महीने की सर्विस देने के बाद 10 साल पूरे होने से पहले नौकरी बदलने पर पेंशन अमाउंट को निकाल सकता है। अगर आप नए अकाउंट में इसे ट्रांसफर करने के बजाय पेंशन अमाउंट निकालना चाहते हैं, तो इस तरह से स्टेप्स को फॉलो करें-

  • सबसे पहले EPF Member Portal पर जाएं और अपने UAN और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन करें।
  • मेन्यू से Online Services पर जाएं और Claim पर जाकर(Form 31, 19 और 10C) चुनें।
  • अपने बैंक अकाउंट के अंतिम 4 नंबर एंटर करें और Verify पर क्लिक करें।
  • Certificate of Undertaking पर सिग्नेचर करें और नियम-शर्तों से सहमत होने के लिए Yes बटन पर क्लिक करें।
  • I want to apply for सेक्शन में Only Pension Withdrawal (Form 10C) ऑप्शन को चुनें।
  • अब सभी जानकारी को भरें और डिस्क्लेमर पर टिक करें और Get Aadhaar OTP बटन पर टैब करें।
  • आधार के साथ आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी एंटर करना होगा, जिस पर OTP भेजा जाएगा।
  • इसके बाद, Validate OTP and Submit Claim Form पर क्लिक करें।
  • आपका पेंशन क्लेम फॉर्म जमा हो जाएगा और EPFO द्वारा वेरिफिकेशन के बाद आपके बैंक अकाउंट में धनराशि को भेज दिया जाएगा।

फॉर्म 10C में आवश्यक डिटेल्स

Offline Form 10C

  • नाम
  • UAN/पेंशन नंबर
  • आधार नंबर
  • पिता का नाम/पति का नाम
  • जन्म तिथि
  • ज्वाइन करने और छोड़ने की तारीख
  • PAN और छोड़ने का कारण
  • बैंक अकाउंट डिटेल्स
  • कैंसिल्ड चेक
  • पूरा पोस्टल एड्रेस

ये सभी विवरण ऑफलाइन फॉर्म 10C को भरते समय देने होते हैं। आपको फॉर्म बिना किसी ओवरराइटिंग के भरना होता है और उसे नजदीकी EPFO Office में जाकर जमा करना होता है।

अगर EPFO मेंबर की मृत्यु के बाद उसका पार्टनर या नॉमिनी फॉर्म दाखिल कर रहा होता है, तो उसे उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र और स्टाम्प टिकट भी लगा कर जमा करना होता है।

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Image Credit - freepik, paytm

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