
गिफ्ट टैक्स भारत में एक डायरेक्ट टैक्स है, जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दिए गए उपहारों के मूल्य पर लगाया जाता है। यह 1958 में गिफ्ट टैक्स एक्ट के तहत लागू किया गया था। इसमें शादी, जन्मदिन, त्योहारों पर मिले गिफ्ट भी शामिल हैं। नकद, संपत्ति, ज्वेलरी, गाड़ी जैसे सभी प्रकार के गिफ्ट पर यह टैक्स लग सकता है।

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वसीयत द्वारा पाई गई संपत्ति पर आमतौर पर कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन, कुछ अपवाद हैं अगर मृतक व्यक्ति ने अपनी मृत्यु से पहले 2 साल के भीतर संपत्ति खरीदी थी, तो उस संपत्ति पर पूंजीगत लाभ का टैक्स लग सकता है। अगर मृतक व्यक्ति ने अपनी मृत्यु से पहले 7 साल के भीतर संपत्ति बेची थी और उस पर पूंजीगत लाभ का टैक्स नहीं दिया था, तो यह कर वसीयत करने वाले के उत्तराधिकारियों द्वारा देना होगा। वहीं, अगर वसीयत करने वाले ने किसी धर्मार्थ संस्था को संपत्ति दान की है, तो उत्तराधिकारियों को टैक्स में कुछ लाभ मिल सकते हैं।

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अगर टैक्स लेने वालों की सालाना आय 25 लाख से कम है, तो उपहारों पर कोई टैक्स नहीं लगता है। जबकि, अगर टैक्स लेने वालों की सालाना आय 25 लाख से अधिक है, लेकिन 50 लाख से कम है, तो उपहारों पर 30 फीसदी टैक्स लगता है। वहीं, अगर टैक्स लेने वालों की सालाना आय 50 लाख से अधिक है, तो उपहारों पर 40 फीसदी टैक्स लगता है।
यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह केवल सामान्य जानकारी है और कानूनी सलाह नहीं है। गिफ्ट टैक्स से संबंधित किसी भी सवाल के लिए आपको हमेशा एक टैक्स कंसलटेंट से सलाह लेनी चाहिए।
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