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BS-6 है आपकी कार तभी मिलेगी दिल्ली में एंट्री, नहीं तो हो जाएगी घर वापसी; जानें किन गाड़ियों पर लगा बैन

बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली में ग्रैप-4 लागू कर दिया है। साथ ही स्कूल और ऑफिस हाइब्रिड मोड में कर दिए गए हैं। पॉल्यूशन को कंट्रोल और कम करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा नया आदेश जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि किन वाहनों को दिल्ली में किन गाड़ियों को प्रवेश और किन्हें बैन किया गया है। नीचे लेख में समझें-
Editorial
Updated:- 2025-12-18, 15:19 IST

BS6 Vehicle Entry Rules Delhi: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण छोटे बच्चे के स्कूल बंद और ऑफिस हाइब्रिड मोड में कर दिए गए हैं। साथ ही सरकार द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले काम और वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया है। केवल उन गाड़ियों को शहर में एंट्री दी जा रही है, जो BS-6 की कैटेगरी में आते हैं। अगर आप भी अपने दफ्तर या किसी काम से दिल्ली आ जा रहे हैं, तो आपको लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आपका वाहन किस लेवल के अंतर्गत आता है। अगर आपका वाहन तय नियम को पूरा नहीं करता है, तो घर वापसी करनी पड़ सकती हैं। आज के इस लेख में आपको बताने जा रहे हैं कि BS6 क्या और किस तरह यह काम करता है और किन वाहनों को बैन किया गया है।

BS-6 क्या है और किस तरह से करता है काम?

BS6 vehicle entry rules Delhi

बीएस-6 का अर्थ भारत स्टेज 6 है। इस स्टैंडर्ड के तहत मोटर वाहनों सहित इंटरनल कंबस्टन इंजन और स्पार्क इग्निशन इंजन उपकरणों से वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन को रेगुलेट किया जा सकें।

बीएस-6 को भारत में साल 2020 में पेश किया गया था। इसके अंतर्गत कम सल्फर वाले ईंधन का उपयोग अनिवार्य है। साथ ही वाहनों में प्रदूषण कम करने के लिए डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर और ऑन-बोर्ड डायग्नोस्टिक्स का प्रयोग किया गया है

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दिल्ली में किन गाड़ियों की एंट्री में लगी रोक?

BS4 vehicles banned in Delhi

पर्यायवरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि बृहस्पतिवार यानी आज सुबह 18 दिसंबर, 2025 को दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड BS-6 गाड़ियों को एंट्री दी जाएगी। वहीं वे गाड़ियों जो BS-2, BS-3 और BS-4 के तहत आती हैं, उसका प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इसमें प्राइवेट कारें, टैक्सियां, स्कूल बस से लेकर व्यावसायिक वाहन शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, गुरुग्राम में 2 लाख, नोएडा में 4 लाख और गाजियाबाद में 5.5 लाख से अधिक वाहन प्रतिबंधित कर दिए गए हैं।

दिल्ली में बच्चों के स्कूल और ऑफिस को लेकर क्या है अपडेट?

GRAP-4 guidelines Delhi

दिल्ली में GRAP-4 के निर्देश के अनुसार, स्कूल हाइब्रिड मोड और कक्षा-5 तक के स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया है। वहीं ऑफिस में 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य है।

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Image Credit-Shutterstock



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