अगर आप वाहन चलाते हैं,तो इससे इस दौरान कई प्रकार के नियम का ध्यान रखना जरूरी है। ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने कर चालक को जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा कई बार लोग अपने बाजार या घूमने वाली जगह पर अपने वाहन को सड़क किनारे खड़ा करते हैं और किसी काम से चले जाते हैं। इस दौरान सड़क किनारे वाहन पर अगर ट्रैफिक पुलिस की नजर पड़ गई, तो वह गाड़ी को टो करके लेकर चले जाते हैं।
कई बार तो लोगों को यह भी पता नहीं होता है कि उनकी गाड़ी कहां और कौन लेकर गया। अगर आप भी सड़क किनारे वाहन खड़ा करते हैं, तो इसे छोड़ गाड़ी को पार्किंग एरिया में लगाएं। अन्यथा आपको जेल भी जाना पड़ सकता हैं। चलिए जानते हैं कि ट्रैफिक पुलिस गाड़ी उठा कर कहां लेकर जाती हैं और इससे जुड़े नियम क्या-क्या हैं।
टो की गई गाड़ी को कैसे पाएं
- सड़क किनारे गाड़ी खड़ा करना कई प्रकार की परेशानी खड़ी करती हैं जैसे ट्रैफिक लगना, गाड़ी को मोड़ने और निकालने में दिक्कत होना और दुर्घटना होना आदि। ऐसे में गाड़ी को खड़ा करने के लिए हर जगह अलग से पार्किंग एरिया बनाया गया है।
- अगर ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी टो करके लेकर जाती हैं, तो सबसे पहले आपको पुलिस कंट्रोल रूम में जाकर बात करनी चाहिए। इसके बाद वह आपके वाहन की लोकेशन के बारे में बताएं, जहां आपकी गाड़ी मिलेगी।
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- आपकी गाड़ी जिस जगह पर खड़ी थी, सड़क पर खड़े किसी पुलिसकर्मी से या पुलिस चौकी में जाकर पता लगा सकते हैं। इसके बाद लोकेशन पर पहुंच कर पार्किंग लॉट के गेट पर बने ऑफिस में अपने गाड़ी का नंबर बताकर पूछें।
- इसके बाद आपको ट्रैफिक चालान भरना पड़ेगा, दो पहिया वाहन और चार पहिया वाहन सबका अलग-अलग होता है। इसके बाद जुर्माना भरने के बाद आपको एक स्लिप दी जाएगी, जिससे आप अपने वाहन को ले जा सकते हैं।
भारत में वाहन खींचने के नियम
नो पार्किंग एरिया से उठाई गई गाड़ी में अगर पुलिस की लापरवाही से किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो पुलिस विभाग को नुकसान की भरपाई करनी होगी। बता दें कि 2003 में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था कि अगर वाहन मालिक की गाड़ी को टो करते वक्त किसी प्रकार का डैमेज आता है, तो टोइंग ऑपरेटर पर मुआवजे का दावा किया जा सकता है।
- अगर सड़क पर बने सफेद पट्टी के अंदर आपने गाड़ी खड़ी की हैं, तो उस स्थिति में आपकी गाड़ी सड़क से टो नहीं की जा सकती हैं।
- टोइंग के लिए एक विशेष प्रकार की रस्सी का उपयोग किया जाता है। चेन या किसी प्रकार के हुक का इस्तेमाल अमान्य है।
- सड़क किनारे खड़ी गाड़ी को उठाने से पहले ट्रैफिक पुलिस द्वारा तीन बार हॉर्न किया जाता है। इसके बाद वाहन मालिक न आने के बाद गाड़ी को उठा कर ले सकते हैं।
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