अगर सड़क से Traffic Police ने उठा ली आपकी गाड़ी, तो जानें वापस पाने के नियम

Vehicle Towing Rules In India: सड़क किनारे वाहन खड़ा करने पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा गाड़ी को टो करके नगर निगम वाहन पार्किंग ले जाया जाता है। चलिए जानते हैं कि भारत में गाड़ी टो करने का नियम क्या है?

 
towing rules in india

अगर आप वाहन चलाते हैं,तो इससे इस दौरान कई प्रकार के नियम का ध्यान रखना जरूरी है। ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने कर चालक को जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा कई बार लोग अपने बाजार या घूमने वाली जगह पर अपने वाहन को सड़क किनारे खड़ा करते हैं और किसी काम से चले जाते हैं। इस दौरान सड़क किनारे वाहन पर अगर ट्रैफिक पुलिस की नजर पड़ गई, तो वह गाड़ी को टो करके लेकर चले जाते हैं।

कई बार तो लोगों को यह भी पता नहीं होता है कि उनकी गाड़ी कहां और कौन लेकर गया। अगर आप भी सड़क किनारे वाहन खड़ा करते हैं, तो इसे छोड़ गाड़ी को पार्किंग एरिया में लगाएं। अन्यथा आपको जेल भी जाना पड़ सकता हैं। चलिए जानते हैं कि ट्रैफिक पुलिस गाड़ी उठा कर कहां लेकर जाती हैं और इससे जुड़े नियम क्या-क्या हैं।

टो की गई गाड़ी को कैसे पाएं

Traffic Rules For Towing Vehicles

  • सड़क किनारे गाड़ी खड़ा करना कई प्रकार की परेशानी खड़ी करती हैं जैसे ट्रैफिक लगना, गाड़ी को मोड़ने और निकालने में दिक्कत होना और दुर्घटना होना आदि। ऐसे में गाड़ी को खड़ा करने के लिए हर जगह अलग से पार्किंग एरिया बनाया गया है।
  • अगर ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी टो करके लेकर जाती हैं, तो सबसे पहले आपको पुलिस कंट्रोल रूम में जाकर बात करनी चाहिए। इसके बाद वह आपके वाहन की लोकेशन के बारे में बताएं, जहां आपकी गाड़ी मिलेगी।

इसे भी पढ़ें-दुनिया की पहली CNG बाइक हुई लॉन्च, जानिए क्या है इसमें सबसे खास फीचर

  • आपकी गाड़ी जिस जगह पर खड़ी थी, सड़क पर खड़े किसी पुलिसकर्मी से या पुलिस चौकी में जाकर पता लगा सकते हैं। इसके बाद लोकेशन पर पहुंच कर पार्किंग लॉट के गेट पर बने ऑफिस में अपने गाड़ी का नंबर बताकर पूछें।
  • इसके बाद आपको ट्रैफिक चालान भरना पड़ेगा, दो पहिया वाहन और चार पहिया वाहन सबका अलग-अलग होता है। इसके बाद जुर्माना भरने के बाद आपको एक स्लिप दी जाएगी, जिससे आप अपने वाहन को ले जा सकते हैं।

भारत में वाहन खींचने के नियम

Towing and traffic rules

नो पार्किंग एरिया से उठाई गई गाड़ी में अगर पुलिस की लापरवाही से किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो पुलिस विभाग को नुकसान की भरपाई करनी होगी। बता दें कि 2003 में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था कि अगर वाहन मालिक की गाड़ी को टो करते वक्त किसी प्रकार का डैमेज आता है, तो टोइंग ऑपरेटर पर मुआवजे का दावा किया जा सकता है।

  • अगर सड़क पर बने सफेद पट्टी के अंदर आपने गाड़ी खड़ी की हैं, तो उस स्थिति में आपकी गाड़ी सड़क से टो नहीं की जा सकती हैं।
  • टोइंग के लिए एक विशेष प्रकार की रस्सी का उपयोग किया जाता है। चेन या किसी प्रकार के हुक का इस्तेमाल अमान्य है।
  • सड़क किनारे खड़ी गाड़ी को उठाने से पहले ट्रैफिक पुलिस द्वारा तीन बार हॉर्न किया जाता है। इसके बाद वाहन मालिक न आने के बाद गाड़ी को उठा कर ले सकते हैं।

इसे भी पढ़ें-Emergency Passport क्या है, जानें किन परिस्थितियों में कर सकते हैं अप्लाई

इस आर्टिकल के बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही,अगर आपको यह लेख अच्छा लगा तो इसे शेयर करें। इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए जुड़े रहें वेबसाइट हर जिन्दगी के साथ

Image Credit- Freepik

HzLogo

HerZindagi ऐप के साथ पाएं हेल्थ, फिटनेस और ब्यूटी से जुड़ी हर जानकारी, सीधे आपके फोन पर! आज ही डाउनलोड करें और बनाएं अपनी जिंदगी को और बेहतर!

GET APP