क्या बैंक में जमा होते हैं सिक्के, एक बारे में कितने डिपॉजिट किए जा सकते हैं Coins? जानें RBI का नियम

डिजिटल युग में कैशलेस पेमेंट्स आम हो गई हैं। रोजाना के खर्चों के लिए लोगों ने UPI का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लेकिन, आज भी कई लोग हैं जो छोटे-मोटे खर्चों के लिए जेब से नोट और सिक्के निकालते हैं। ऐसे में कई बार हमारे पास इतने सिक्के और नोट इकठ्ठे हो जाते हैं जिन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है, तब कुछ लोग बैंक में कैश जमा कराने जाते हैं। कैश जमा कराने के समय नोट तो आसानी से जमा हो जाते हैं पर सिक्के डिपॉजिट कराने से पहले हर किसी के मन में यह सवाल उठता है कि क्या बैंक इन्हें लेगा। आज इसी सवाल का जवाब हम आपके लिए यहां लेकर आए हैं।
RBI के नियम के मुताबिक, अगर आप बैंक में सिक्के जमा कराने के लिए जाते हैं, तो उन्हें डिपॉजिट किया जा सकता है। जी हां, कोई भी बैंक सिक्के जमा करने से मना नहीं कर सकता है। अब इसके बाद सवाल उठता है कि आप बैंक में कितने रुपये के सिक्के जमा करा सकते हैं? क्या RBI ने सिक्के जमा कराने को लेकर किसी तरह की लिमिट तय की है? ऐसे में अपने पास सिक्के जमा करने से पहले यहां इन सवालों के जवाब जान लें।
बैंक में एक बार में कितने सिक्के जमा करा सकते हैं?

नोट से लेकर सिक्के तक, भारतीय रिजर्व बैंक ही देश की सारी करेंसी जारी करता है। लेकिन, आज हम यहां नोट की नहीं बल्कि सिक्कों के बारे में बात करने जा रहे हैं। हाल में देश में 1 रुपये, 2 रुपये, पांच रुपये, दस रुपये और 20 रुपये का सिक्का चलन में हैं। जिनका हम रोजमर्रा के खर्च में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन, जब इन्हें जमा कराने की बात आती है तो कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं, जिनमें से एक है कि बैंक में एक बार में कितने सिक्के जमा कराए जा सकते हैं।
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RBI के नियमों के मुताबिक, बैंक में सिक्के जमा करवाने के लिए कोई निर्धारित सीमा नहीं है। जी हां, अगर ग्राहक चाहे तो वह कितनी भी रकम के सिक्के जमा करा सकते हैं और बैंक इसके लिए मना नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपके पास एक लाख की रकम के सिक्के हैं, तो बैंक उन्हें लेने से मना नहीं कर सकते हैं। वहीं, कोई बैंक सिक्के जमा करने के लिए मना करता है तो आप उसके खिलाफ शिकायत भी कर सकते हैं।
बैंक की किसी भी शाखा में जमा कर सकते हैं सिक्के

भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक, आपका अकाउंट जिस भी बैंक में है आप उसकी किसी भी शाखा में सिक्के जमा कर सकते हैं। कोई भी बैंक सिक्के लेने और जमा करने से मना नहीं कर सकता है। फिर चाहे वह सरकारी हो या फिर प्राइवेट। बैंक सिक्कों को वैलिड करेंसी के तौर पर ही स्वीकार करता है।
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एक साल में कितने सिक्के जारी होते हैं?
देश की करेंसी को RBI जारी करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन, आरबीआई एक साल में कितने सिक्के बनाएगी और जारी करेगी यह पूरी तरह सरकार तय करती है। इतना ही नहीं, सिक्कों की वैल्यू से लेकर डिजाइन तक, यह भी तय करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। उदाहरण के तौर पर एक रुपये के सिक्के पर अंगूठे का निशान होगा या नहीं, यह भारत सरकार ने तय किया है न कि RBI ने।
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