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RC Transfer: घर से दूसरे राज्य ला रहे हैं सेकेंड हैंड गाड़ी, तो जानें कैसे होता है आरसी ट्रांसफर

आरसी, किसी गाड़ी के मालिक की पहचान और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के स्टेटस को सर्टिफाइड करता है। आरसी में वाहन का इंजन नंबर, चेसिस नंबर, मोटर मालिक का नाम और दूसरी जानकारी भी शामिल होती है।

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RC Transfer: अगर आप अपने घर से दूसरे राज्य में सेकेंड हैंड कार या बाइक ला रहे हैं, तो आपको आरसी ट्रांसफर की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। RC यानी व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। यह प्रोसेस सभी स्टेट में समान होता है, लेकिन कुछ राज्यों में अलग-अलग फीस देने पड़ सकते हैं।

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क्या है आरसी

आरसी, या वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र, एक ऐसा दस्तावेज होता है, जो किसी गाड़ी के मालिक की पहचान और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के स्टेटस को सर्टिफाइड करता है। आरसी में वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, मोटर मालिक का नाम, पता के साथ और दूसरी जानकारी भी शामिल होती है।

आरसी एक खास दस्तावेज माना जाता है क्योंकि यह गाड़ी के मालिक को कानूनी तौर पर गाड़ी चलाने की अनुमति देता है। आरसी के बिना, गाड़ी को सार्वजनिक सड़कों पर चलाना अवैध माना जाता है।

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RC यानी व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत क्यों पड़ती है

आरसी बनवाने करने के लिए, मोटर मालिक को अपने स्टेट के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जरूरी दस्तावेज भी जमा करना होता है। इन दस्तावेजों में मोटर की खरीद के लिए रसीद, मोटर का बीमा पॉलिसी और मोटर के मालिक का आईडी कार्ड शामिल होता है।

आरसी के नुकसान या चोरी के मामले में, मोटर मालिक को अपने स्टेट के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में एक रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। रिपोर्ट रजिस्टर्ड करने के बाद, मोटर मालिक को नई आरसी जारी की जाएगी।

आरसी ट्रांसफर के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • सेलर की आरसी की ओरिजिनल और फोटोकॉपी
  • सेलर का आईडेंटी कार्ड (पैन कार्ड, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस)
  • खरीदार का आइडेंटी कार्ड (पैन कार्ड, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस)
  • खरीदार का एड्रेस प्रूफ (वोटर आईडी, बिजली बिल और टेलीफोन बिल)
  • गाड़ी के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी
  • गाड़ी का रोड टैक्स रिसिप्ट
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आरसी ट्रांसफर की प्रक्रिया:

  • सबसे पहले, आपको अपने स्टेट के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर जाकर आरसी ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
  • एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद, आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी अटैच करना होगा।
  • एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट को अपने स्टेट के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जमा करना होगा।
  • ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आपके एप्लिकेशन का इंस्पेक्शन करेगा और अगर सब कुछ ठीक है तो वह आपकी आरसी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

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आरसी ट्रांसफर के लिए फीस:

आरसी ट्रांसफर के लिए फीस स्टेट गवर्नमेंट के मुताबिक अलग-अलग होता है। आमतौर पर, यह फीस 1000 रुपये से 5000 रुपये के बीच होता है।

आरसी ट्रांसफर होने में कितना समय लगता है?

आरसी ट्रांसफर होने में आमतौर पर 15 से 30 दिन लगते हैं। हालांकि, यह टाइम पीरियड स्टेट गवर्नमेंट के मुताबिक के अलग-अलग हो सकती है।

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आरसी यानी व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को ऐसी स्थिति में ट्रांसफर किया जाता है:

  • जब कोई गाड़ी बेची जाती है।
  • जब किसी मोटर का मालिक मर जाती है।
  • जब कोई मोटर गाड़ी सार्वजनिक नीलामी में बेची जाती है।
  • जब कोई मोटर गिरवी रखी जाती है।
  • जब कोई मोटर एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया जाता है।

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Image credit: Freepik

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