Gold-Silver New Rule: सोने-चांदी के नए सरकारी नियम से आम जनता को लगा करंट, गिरते दामों के बीच अचानक दिखा गोल्ड की कीमत में बड़ा उछाल

Gold-Silver New Rule: सोने-चांदी के नए नियम भारतीय सराफा बाजार में एक बड़ा बदलाव ला रहा है। यह तरीका एक ओर सरकार को अवैध व्यापार पर लगाम कसने में मदद करेगा, तो वहीं दूसरी ओर इसका सीधा असर सोने की कीमतों पर पड़ेगा, जिससे आम जनता को बड़ा झटका महसूस करना पड़ रहा है। आइए इस आर्टिकल में गोल्ड-सिल्वर को लेकर इस नए सरकारी नियम के बारे में विस्तार से बताते हैं।
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Gold-Silver New Rule: हाल ही में भारत सरकार ने सोने और चांदी के आयात से जुड़े नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए हैं, जिसने आम जनता और सराफा कारोबारियों दोनों को हैरान कर दिया है। ये नए नियम, जो खासकर 'सेमी-फिनिश्ड' या 'अधूरी' धातुओं के आयात के लिए हैं। दरअसल, 19 मई को विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) द्वारा जारी एक अधिसूचना के बाद ये चीजें 'रिस्ट्रिक्टेड' कैटेगरी में आ गए हैं। इसका सीधा असर बाजार पर पड़ा है और सोने की कीमतों में एक बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है।

सरकार का कहना है कि इन सख्त नियमों का मकसद गलत तरीके से होने वाले आयात पर रोक लगाना, टैक्स चोरी पर लगाम कसना और देश में सोने-चांदी के व्यापार में पारदर्शिता लाना है, लेकिन इस बदलाव से आम खरीदारों को क्या परेशानी हो रही है? दुबई या अन्य देशों से सोना लाना अब क्यों मुश्किल हो गया है? और सबसे महत्वपूर्ण, इन बदलावों ने आखिर सोने की कीमत में इतना बड़ा उछाल क्यों ला दिया है? आइए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं और समझते हैं कि इस नए सरकारी नियम का आम जनता की जेब पर क्या असर पड़ेगा।

सोने-चांदी को लेकर क्या है नया नियम?

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DGFT की 19 मई की अधिसूचना के अनुसार, सोने, चांदी और प्लेटिनम जैसी कीमती धातुओं के आयात को अब 'फ्री' कैटेगरी से हटाकर 'रिस्ट्रिक्टेड' कैटेगरी में डाल दिया गया है। इसका मतलब है कि अब इन धातुओं को आयात करने के लिए सरकार से विशेष अनुमति या लाइसेंस लेना जरूरी है। यह नियम खासकर सेमी-फिनिश्ड, अधूरे या पाउडर रूप में आने वाले सोने-चांदी पर लागू किया गया है।

नए नियमों के अनुसार अगर सोना 99.5% या उससे ज्यादा प्योर है तो उसे मंगाने के लिए सरकार से इजाजत लेनी होगी। अब सिर्फ वही एजेंसियां या संस्थाएं सोना-चांदी आयात कर पाएंगी जिन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) या विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने विशेष रूप से अधिकृत किया है। इसके अलावा, IFSCA (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण) से मान्यता प्राप्त ज्वेलर्स भी केवल इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (IIBX) के जरिए ही सोना आयात कर सकते हैं।

सोने के साथ चांदी के लिए भी नए नियम लागू कर दिया गया है। इससे पहले 99.9% शुद्ध चांदी आराम से मंगाई जा सकती थी, लेकिन अब इसके लिए भी सरकार से मंजूरी लेनी होगी। नए सरकारी नियमों के मुताबिक, ये मंजूरी सिर्फ उन्हीं को मिलेगी, जिन्हें RBI, DGFT या IFSCA से मान्यता प्राप्त है। हालांकि, जो चांदी पूरी तरह तैयार नहीं है उसे अभी भी पहले की तरह मंगाया जा सकता है।

सरकार ने क्यों बदले सोने-चांदी को लेकर नियम?

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सरकार ने यह कदम गलत तरीके से होने वाले आयात पर रोक लगाने और टैक्स चोरी पर लगाम कसने के लिए उठाया है। दरअसल, कुछ आयातकों ने भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) का फायदा उठाते हुए धोखाधड़ी का रास्ता अपनाया था। वे दुबई से 99% शुद्ध सोने से बने उत्पादों को मंगाकर उन पर 'प्लेटिनम अलॉय' का लेबल लगा रहे थे, ताकि कम आयात शुल्क का लाभ उठाया जा सके। इस लूपहोल को बंद करने के लिए सरकार ने विशेष रूप से 99% या उससे ज्यादा प्लेटिनम को लेकर एक नया HS कोड पेश किया है। इससे सोने को प्लेटिनम बताकर आयात करना अब संभव नहीं हो सकेगा।

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प्लैटिनम के लिए क्या है नया नियम?

सरकार ने प्लैटिनम के इम्पोर्ट नियमों में भी बदलाव किए हैं। इसके तहत, अगर प्लैटिनम 9% या उससे ज्यादा शुद्ध है, तो उसे मंगाने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जबकि, बाकी किस्म के प्लैटिनम को भी अब 'रिस्ट्रिक्टेड' कैटेगरी में रखा गया है। इसका मतलब है कि इसे मंगाने से पहले सरकार से परमिशन लेनी होगी।

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आम जनता पर क्या पड़ेगा असर?

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इस नए नियम का सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ने लगा है। चूंकि आयात अब आसान नहीं होगा और केवल कुछ चुनिंदा एजेंसियां ही इसे कर पाएंगी, इससे बाजार में सोने की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। मांग बनी रहने और आपूर्ति सीमित होने के कारण घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में और तेज़ी आने की संभावना है। अधिसूचना के बाद से ही सोने की कीमत में भारी उछाल देखा जा रहा है। जो लोग दुबई जैसे देशों से सस्ता सोना खरीदने की सोचते थे, उनके लिए अब यह मुश्किल हो जाएगा। नए नियमों के तहत, आम यात्री अब दुबई से सीधे अर्ध-निर्मित सोना खरीदकर भारत नहीं ला सकेंगे। केवल भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा नामित एजेंसियां, DGFT द्वारा नामित एजेंसियां और भारत-यूएई व्यापार समझौते के तहत टैरिफ रेट कोटा धारक ही अब सोना आयात कर सकेंगे।

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Image credit- Freepik


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