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Is chain pulling in train Offence

किस बोगी में चेन खींचकर रोकी गई है ट्रेन, पुलिस को कैसे लगता है इसका पता?

इमरजेंसी स्थिति के लिए ट्रेन के हर बोगी में चेन खींचने की सुविधा दी जाती है। कई लोग इस सुविधा का गलत तरीके से उपयोग करते हैं। चलिए जानें रेलवे के कुछ रूल्स के बारे में विस्तार से।
Editorial
Updated:- 2023-03-21, 11:53 IST

ट्रेन में हमारी सेफ्टी के लिए कई उपकरण दिए जाते हैं। ऐसे में इमरजेंसी स्थिति के लिए ट्रेन के हर एक बोगी में चेन खींचने की सुविधा भी दी जाती है। अगर कोई भी आपातकाल घड़ी आती हैं तो आप इस चेन को खींचकर ट्रेन रोक सकती हैं। वही कई लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। लोग बिना किसी इमरजेंसी के भी जंजीर खींचकर ट्रेन रोक देते हैं।

ऐसे में रेलवे और खासकर ड्राइवर को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इन लोगों के लिए स्पेशल पुलिस हर एक बोगी में होती हैं वह ऐसे लोगों को दबोचती है। जो खुद के साथ दूसरे का भी समय बर्बाद करने का कार्य करते हैं। ऐसे में आपके भी मन में यह सवाल आता होगा कि पुलिस को आखिर कैसे चलता है पता।

ब्रेकिंग सिस्टम से चलता है पता

what condition we can pull the chain

इन सभी चीजों को जानने से पहले यह जान लेते हैं कि ट्रेन की बेकिंग सिस्टम कैसे काम करती हैं। ट्रेन का ब्रेकिंग सिस्टम एयर प्रेशर पर काम करता है। एयर प्रेशर को रोकर ब्रेक को हटाया जाता है। ऐसे में अगर कोई भी एयर प्रेशर को निकाल देंगा तो ट्रेन में ब्रेक लग जाता है। चेन पुलिंग के समय ब्रेक पाइप से हवा का प्रेशर बाहर निकल जाता है इस कारण से ट्रेन में ब्रेक लग जाता है।

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डिब्बों के बारे में जानें

ट्रेन में तीन अलग- अलग तरह के डिब्बे होते हैं। वैक्यूम ब्रेक डिब्बे, आईसीएफ डिजाइन के एयर ब्रेक डिब्बे और एलएचवी डिजाइन के एयर ब्रेक डिब्बे। इस सभी में अलग तरीके का ब्रेक होता है। वैक्यूम ब्रेक में अगर कोई व्यक्ति चेन खीचता हैं तो डिब्बे के उपर एक कोने में लगा वॉल्व घुम जाता है। ऐसे में रेल पुलिस, ड्राइवर और गार्ड समझ जाते हैं कि इसी बोगी में से चेन पुलिंग की गई है। (जानें भारतीय रेलवे में कितनी तरह की होती है सीट)

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रेलवे के नियम

रेलवे के नियमों के तहत चेन पुलिंग की सुविधा का दुरुपयोग एक कानूनन जुर्म है। ऐसे में बिना किसी आपातकाल में कोई भी व्यक्ति चेन खीचता है तो उसे 1 साल की जेल भी हो सकती हैं। रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत ये नियम बनाए गए है। ऐसे में कोई भी यात्री बिना किसी उचित और पर्याप्त कारण के अलार्म चेन का इस्तेमाल करता है तो उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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