रास्ते में रोककर भी बैन की जा सकती है आपकी गाड़ी और पड़ सकता है भारी चालान! जानिए दिल्ली में अब कार को लेकर क्या आया है नया नियम ?

दिल्ली में अब पुरानी कारों पर लगे प्रतिबंध के फैसले में बड़ा बदलाव आया है, और इस निर्णय के बाद 10-15 साल पुरानी कार चलाने वालों की गाड़ियां अब सीज नहीं होंगी।
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अगर आप देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं, तो ये खबर आपके बेहद काम की है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने फैसला लिया था कि पुरानी गाड़ियों को उनकी उम्र के हिसाब से बैन किया जाएगा। लेकिन, अब इस फैसले में एक बड़ा बदलाव आया है। इस आर्टिकल में हम आपको ये जानकारी देने जा रहे हैं कि कौन-सी गाड़ी बैन हो सकती है और दिल्ली में कार बैन को लेकर अब क्या नया नियम आया है।

बढ़ते प्रदूषण को लेकर लिया गया था फैसला

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए सरकार ने पेट्रोल गाड़ियों को 15 साल और डीजल गाड़ियों को 10 साल के बाद सड़क पर चलने से रोक लगाने का फैसला लिया था। भले ही आपकी कार की कंडीशन अच्छी हो या वह कम प्रदूषण फैला रही हो। इस नियम के लागू होने की वजह से लोगों के बीच नाराजगी देखने को मिली, जिसके बाद अब इस फैसले में बदलाव किया गया है।

प्रदूषण के स्तर पर होगी कार बैन

सरकार ने पेट्रोल गाड़ियों के 15 साल और डीजल गाड़ियों के 10 साल के दिल्ली में बैन वाले नियम में बदलाव किया है। अब गाड़ी पर बैन या उस पर चालान प्रदूषण के स्तर के आधार पर होगा।

Petrol-Diesel Vehicle Restrictions In Delhi-NCR

रिपोर्ट के अनुसार, आपकी गाड़ी ज्यादा प्रदूषण फैला रही है तो उसे बैन कर दिया जाएगा और आपके ऊपर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आपको बता दें, अधिकारियों को यह अधिकार होगा कि वे सड़क पर चलते हुए भी किसी भी गाड़ी का प्रदूषण स्तर चेक कर सकें। अगर आपकी गाड़ी प्रदूषण के तय मानकों (जैसे BS-III या BS-IV) का उल्लंघन करती हुई पाई जाती है, तो आपकी कार बैन हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जो कि 1,0000 के बीच हो सकता है। चाहे आपकी कार पुरानी हो या नई हो।

PUCC की रिपोर्ट होनी चाहिए वैलिड

आपकी कार का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) अपडेट और वैलिड होना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपकी कार तय प्रदूषण सीमाओं के भीतर है। अगर आपका प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) अपडेट नहीं है, तो इसके तहत भी आपकी कार बैन हो सकती है और आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है।

आपको बता दें, यह फैसला दिल्ली को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त शहर बनाने के लिए लिया गया है।

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Image credit-Freepik
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