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RTO online duplicate driving license

RTO की लंबी लाइनों से छुटकारा, घर बैठे ऑनलाइन डुप्लीकेट लाइसेंस करें अप्लाई; यहां देखें पूरी प्रक्रिया

अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो गया या गिर गया है, तो अब आपको आरटीओ के चक्कर लगाने की जरुरत नहीं है। बता दें कि आप घर बैठे परिवहन सेवा पोर्टल के माध्यम से आप घर बैठे ऑनलाइन डुप्लीकेट DL के लिए आवेदन कर सकते हैं। नीचे जानें प्रोसेस-
Editorial
Updated:- 2025-11-11, 15:08 IST

How to Apply For Duplicate Driving License: अगर आप गाड़ी चलाते हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरूरी दस्तावेज है, लेकिन अगर यह खो जाए, फट जाए, या चोरी हो जाए, तो डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाना एक बड़ी चुनौती हो सकता है। पहले इसके लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) की लंबी लाइनों में खड़े होना पड़ता था, जो समय लेने वाला और थकाने वाला काम था। लेकिन अब, भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय की पहल के तहत, आप घर बैठे ऑनलाइन डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया न केवल समय बचाती है, बल्कि कागजी कार्रवाई को भी बहुत सरल बना देती है, जिससे नागरिक आसानी से अपना डुप्लीकेट DL प्राप्त कर सकते हैं। इस लेख में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं?

डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई करने की पूरी प्रक्रिया

documents needed for duplicate DL application

डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। नीचे देखें आवेदन करने का तरीका-

  • सबसे पहले, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आधिकारिक पोर्टल परिवहन सेवा की वेबसाइट पर जाएं।
  • इसके बाद होम पेज पर, ऑनलाइन सर्विसेज टैब के नीचे ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक करें।
  • फिर अगले पेज पर, ड्रॉप-डाउन मेन्यू से उस राज्य का चयन करें जहां से आपका मूल लाइसेंस जारी हुआ था।
  • राज्य चुनने के बाद अपने राज्य के परिवहन विभाग के पोर्टल पर पहुंच जाएंगे।

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  • इसके बाद Apply for Duplicate DL या Services on DL का ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • फिर यहां मांगी गई जरूरी जानकारी जैसे वर्तमान DL नंबर, जन्म तिथि भरें।
  • इसके बाद आपसे आवेदन का कारण पूछा जाएगा, इसे सेलेक्ट करें।
  • अब यहां डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए मूल ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी, आधार कार्ड या पहचान और पते का प्रमाण की जरूरत होगी। साथ ही अगर लाइसेंस खो गया है, तो पुलिस में दर्ज कराई गई FIR की कॉपी।
  • कुछ राज्यों में, लाइसेंस खोने पर एफिडेविट सबमिट किया जाता है। इसके लिए कचहरी जाकर यह कागज बनवा लें।
  • इसके बाद इन सभी दस्तावेजों को स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करें।
  • फिर फार्म और दस्तावेज अपलोड करने के बाद, आपको निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। यह शुल्क राज्य के अनुसार थोड़ा भिन्न हो सकता है।

how to apply for duplicate driving license online in India

  • इसके बाद पेमेंट प्रोसेस करें। फिर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ रसीद मिलेगा।
  • आवेदन प्रोसेस पूरा होने के बाद वेरीफाई किया जाएगा। सत्यापन के बाद, आपका डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस डाक द्वारा आपके रजिस्टर्ड पते पर भेज दिया जाएगा।

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Image Credit-Freepik


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