वैलिडेशन खत्म होने के बाद नया Driving Licence इश्यू करवाने के लिए क्या दोबारा देना पड़ता है टेस्ट? जानें प्रोसेस

बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना आपके लिए नुकसानदायक और जेब पर अच्छी चपत लगा सकता है। इस समस्या से बचने में लोग अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं। हालांकि इसे बनवाने के लिए पहले परिवहन विभाग की ऑफिशियल साइट पर जाकर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। इसके बाद लर्निंग और फिर एक तय समय अवधि के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। लेकिन क्या आपने सोचा कि समय सीमा पूरा होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनता है। क्या बिना किसी टेस्ट के पुराना लाइसेंस रिन्यू कर दिया जाता है। इन सभी सवालों के सवाल के बारे में आज हम आपको इस लेख में बताने जा रहे हैं।
ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो जाए तो क्या करें?

जब ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडेशन खत्म हो जाती है, तो नया लाइसेंस पाने के लिए कई लोग सोचते हैं कि क्या उन्हें फिर से ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा। यह सवाल बेहद सामान्य है, क्योंकि लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के बाद प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल हो सकती है। हालांकि,सामान्यतः ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू बिना टेस्ट के हो सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। अगर आपकी लाइसेंस की वैलिडेशन समाप्त हो चुकी है, तो आपको सबसे पहले यह पता करना होगा कि आपके लाइसेंस को एक्सपायर हुए कितना समय हो चुका है। इसके बाद लाइसेंस अपडेट करवाने का प्रोसेस तय होता है।
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ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने का क्या नियम है?
ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है , तो उसे तुरंत रिन्यू करवा सकते हैं। बता दें कि भारत में, ड्राइविंग लाइसेंस एक निश्चित अवधि के लिए जारी किया जाता है। अगर एक बार इसकी वैधता समाप्त हो जानी है, तो इसे रिन्यू कराने के लिए 30 दिनों की छूट दी जाती है। इन दिनों के भीतर रिन्यू कराने के लिए आपको रिन्यूअल फीस 400 रुपये देने होंगे। इसके साथ ही आरटीओ ऑफिस जाकर टेस्ट देना होता है।
एक्सपायर ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवाने का प्रोसेस

यदि आपने अपनी वैधता समाप्त होने के बाद बहुत लंबा समय बीता दिया है, तो आपको फिर से ड्राइविंग टेस्ट और मेडिकल परीक्षण दोनों की आवश्यकता हो सकती है। यह नियम विशेष रूप से उन लोगों पर लागू होते हैं जिनकी उम्र अधिक हो या जिनके स्वास्थ्य में कोई समस्या हो। इसके अलावा, नवीनीकरण प्रक्रिया के दौरान कुछ दस्तावेज और जानकारी भी अपडेट करनी पड़ती है, जैसे कि पता, पहचान और मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र।
कितने समय के लिए वैलिड होता है ड्राइविंग लाइसेंस
निजी ड्राइविंग लाइसेंस जारी होने की तारीख से 20 साल या धारक की उम्र 40 साल होने तक वैध होता है, जो भी पहले हो। 40 साल की उम्र के बाद ड्राइविंग लाइसेंस 10 साल और फिर 5 साल के लिए जारी किया जाएगा।
घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस कैसे रिन्यू करें?

आपको बता दें कि अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए ऑनलाइन फॉर्म 1A भरकर डॉक्टर से सर्टिफाइड कराना होगा
- सड़क परिवहन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाना होगा
- 'अप्लाई ऑनलाइन' पर क्लिक करना होगा
- 'ड्राइविंग लाइसेंस' मेन्यू से 'ड्राइवर लाइसेंस पर सेवाएं' पर क्लिक करना होगा
- 'ड्राइवर लाइसेंस पर सेवाएं (नवीनीकरण/डुप्लीकेट/एईडीएल/अन्य)' पर क्लिक करना होगा
- आवेदन पत्र भरना होगा
- मांगे गए सभी दस्तावेज अपलोड करने होंगे
- ऑनलाइन फीस जमा करनी होगी
- फॉर्म सबमिट करना होगा
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