FASTag New Rule Alert: FASTag का नया नियम पढ़ लें यहां वरना टोल प्लाजा पर रिजेक्ट हो जाएगी पेमेंट, 17 फरवरी से होने जा रहा है लागू

अपनी गाड़ी से सफर करने वाले लोगों के लिए यह बड़ी खबर है। अगर आप हाइवे पर बिना किसी परेशानी के यात्रा करना चाहते हैं, तो आपको FASTag बैलेंस वेलिडेशन नियम के बारे में पता होना चाहिए।
fastag new rule quick action against blacklisted accounts within 70 minutes toll payment may be rejected

फास्टैग का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों की मुसीबत बढ़ने वाली है। अपनी गाड़ी से सफर करने वाले लोगों के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) नया नियम लेकर आया है। इसके लिए यात्रियों को बस 70 मिनट का समय मिलेगा। दरअसल, एनपीसीआई FASTag बैलेंस को लेकर नियम लाया है। इस नियम के अनुसार अगर FASTag ब्लैकलिस्टेड है, तो आपको 70 मिनट का समय मिलेगा। इस समय में आप अपने समस्या को ठीक कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो आपको जुर्माना लग जाएगा।

FASTag ब्लैकलिस्ट कैसे और कब होता है?

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जब फास्टैग डीएक्टिवेट या सस्पेंड कर दिया जाता है, तो इस स्थिति में उसे ब्लैकलिस्ट माना जाता है। डीएक्टिवेट या सस्पेंड होने का कारण फास्टैग में पैसे कम होना, आपके डॉक्यूमेंट का पूरा न होना, KYC अपडेट न होना, एक्सपायर होना और रजिस्ट्रेशन मिसमैच होने की वजह से हो सकता है। NPCI द्वारा 28 जनवरी, 2025 को नए FASTag वेलिडेशन नियम को लेकर सर्कुलर जारी किया गया था। जिसमें ब्लैकलिस्ट फास्टैग से पेमेंट न होने की बात कही गई थी। अब 17 फरवरी 2025 से यह नियम लागू हो जाएगा। ऐसे में अगर कागजात पूरे न होने या और दूसरे कारण की वजह से आपका फास्टैग ब्लैक लिस्ट है, तो पहले ही इसे ठीक कर लें।

फास्टैग नए नियम में क्या होगा?

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  • FASTag बैलेंस वेलिडेशन नियम के अनुसार अगर टोल बूथ पर पहुंचने से 1 घंटे पहले तक आपके फास्टैग में बैलेंस कम है, तो टोल पर पहुंचने पर आपकी पेमेंट अस्वीकार हो जाएगी। इसलिए अगर आप किसी हाईवे पर जाने वाले हैं, जहां टोल लगने वाला है, तो 1 घंटे पहले अपना बैलेंस मेंटेन कर लें।
  • यदि FASTag को ब्लैकलिस्ट है, तो टोल पर पहुंचने से 1 घंटे पहले इसे ठीक कर लें।
  • इसके अलावा जब आप फास्टैग स्कैन करते हैं और इसके 1 घंटे बाद भी ब्लैक लिस्टेड या निष्क्रिय स्थिति (inactive state) में रहता है, तो पेमेंट रद्द हो जाएगी। इन दोनों स्थिती में सिस्टम कोड 176 (Error Code 176) दिखाकर पेमेंट कैंसिल कर देगा।
  • अगर पेमेंट कैंसिल हो जाती है, तो आपको जुर्माने के रूप में डबल टोल फीस देना होगा। अगर टोल प्राइस 100 रुपये हैं, तो 100 रुपये अलग से जुर्माना देना होगा।
  • अपने फास्टैग बैलेंस में मेनटेन रखने के लिए यह नियम लाया गया है।

फास्टैग ब्लैकलिस्ट है या नहीं कैसे चेक करें?

  • इसके लिए सबसे पहले आपको रिवहन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • यहां आपको Check E-Challan Status का ऑप्शन मिलेगा।
  • इसमें आपसे व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा।
  • व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट है या नहीं।

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image credit- freepik

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